कैदियों की फरलो/पैरोल आवेदन और प्रक्रिया अपडेट के लिए जिला-स्तरीय डिजिटल ऐप: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन से सुझाव मांगे

Shahadat

25 Dec 2023 6:38 PM IST

  • कैदियों की फरलो/पैरोल आवेदन और प्रक्रिया अपडेट के लिए जिला-स्तरीय डिजिटल ऐप: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन से सुझाव मांगे

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल के कैदियों की पैरोल और फरलो को रजिस्टर्ड करने और अपने स्तर पर इसकी जांच करने के लिए जिला स्तर पर डिजिटल एप्लिकेशन बनाने के मुद्दे पर दोनों राज्यों और चंडीगढ़ प्रशासन से सुझाव मांगे हैं।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया,

    "क्या राज्य को हर जिला स्तर पर डिजिटल ऐप बनाना चाहिए, जहां फरलो/पैरोल देने के लिए आवेदन किए जाते हैं। सभी कैदियों को पंजीकृत किया जा सकता है और फर्लो/पैरोल देने की प्रक्रिया भी उस आवेदन पर अपलोड की जानी चाहिए।"

    पीठ ने आगे कहा कि एक अन्य पहलू, जिस पर विचार किया जा सकता है, वह यह है कि डिजिटल ऐप किसी विशेष जिले के सभी 'घोषित अपराधियों' का विवरण भी दे सकता है।

    इसके अलावा डिजिटल ऐप में एफआईआर के साथ-साथ पेश किए गए चालान का विवरण भी हो सकता है, जिससे अदालतों में उपायों को आगे बढ़ाने के लिए चालान की कॉपी ली जा सकें। इसमें कहा गया कि जेल में अधिकांश कैदी समाज के कमजोर वर्गों से हैं और यह ऐप उन्हें पैरोल, जमानत आदि के लिए अपने कानूनी मामलों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।

    यह घटनाक्रम संगठन 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' द्वारा हाल ही में गुरमीत राम रहीम को दी गई पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आया।

    अदालत ने कहा कि इंस्पेक्टर जेल, जिला जेल, रोहतक जहां राम रहीम को रखा गया था, द्वारा विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया गया।

    उत्तर के अनुसार राम रहीम को जनवरी में 40 दिनों के लिए नियमित पैरोल पर रिहा किया गया और उस अवधि के दौरान, वह पुलिस स्टेशन बिनौली के अधिकार क्षेत्र में स्थित शाह सतनाम जी आश्रम में रहता था और उसने 03.03.2023 को समय पर आत्मसमर्पण कर दिया। पीठ ने कहा कि उनकी 40 दिनों की पैरोल अवधि के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

    13 फरवरी के लिए सुनवाई टालते हुए न्यायालय ने हरियाणा, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वे "इस मुद्दे की जांच करें और जिला(ओं) में उपरोक्त उद्देश्य के लिए डिजिटल ऐप बनाने के लिए अपना सुझाव दें।"

    केस टाइटल: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

    अपीयरेंस: पूरन सिंह हुंदल, सीनियर वकील, याचिकाकर्ता के वकील गुरसाहिब सिंह हुंदल, हरमनप्रीत सिंह और अंकुश चौहान के साथ।

    पवन गिरधर, अति. ए.जी., हरियाणा।

    अभय पाल सिंह गिल, डीएजी, पंजाब।

    सत्यपाल जैन, अतिरिक्त. प्रतिवादी नंबर 6 के लिए सीनियर पैनल वकील धीरज जैन के साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल।

    प्रतिवादी नंबर 9 के लिए सीनियर वकील सोनिया माथुर, वकील हरीश छाबड़ा, अमित तिवारी, अभिषेक सांघी, जितेंद्र खुराना, दिविक माथुर और निखिल जसवाल।

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