पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने युवा वकीलों, लॉ इंटर्न के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक दिशानिर्देश की मांग वाली याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

Shahadat

23 Jan 2024 6:12 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने युवा वकीलों, लॉ इंटर्न के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक दिशानिर्देश की मांग वाली याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने युवा वकीलों और लॉ इंटर्न के लिए न्यूनतम वजीफे के लिए "मानकीकृत स्टाइपेंड और पारिश्रमिक दिशानिर्देश" के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने BCI और बार काउंसिल ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को केरल सरकार की योजना को "रिकॉर्ड पर रखने" का निर्देश दिया, जिसके तहत 30 वर्ष से कम उम्र के वकील 3 साल से कम वकालत प्रैक्टिस और वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से कम कमाने वाले 3,000/- प्रति माह स्टाइपेंड/पारिश्रमिक प्राप्त करने के पात्र होंगे।

    न्यायालय वकील विवेक तिवारी और अभिषेक मल्होत्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें BCI और बार काउंसिल ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को युवा, जूनियर वकीलों और लॉ इंटर्न के लिए न्यूनतम 15,000 रुपये और 5,000 रुपये के स्टाइपेंड और पारिश्रमिक दिशानिर्देशों को मानकीकृत करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    इसमें प्रतिवादियों को निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे जूनियर वकीलों को अपने स्वतंत्र मामले दायर करने से न रोकें, क्योंकि इससे वित्तीय शोषण होगा। साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत निहित आजीविका कमाने के उनके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा।

    याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अकुशल श्रमिक के लिए मूल न्यूनतम वेतन 12,623 रुपये हैं, जबकि, सहायक श्रम आयुक्त, चंडीगढ़ द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नंबर के अनुसार, अच्छी तरह से शिक्षित, 'कुशल' और "लॉ ग्रेजुएट को 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि अधिकांश युवा वकीलों और इंटर्न को भुगतान भी नहीं किया गया। उन्हें बस यह बताया गया कि सीनियर उन्हें जो सिखा रहे हैं, वह अमूल्य है।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टरों जैसे व्यवसायों के लिए पेशेवर वैधानिक निकायों ने प्रावधान सूचीबद्ध किया, जिन्हें उनके संबंधित व्यावसायिक निकाय के तहत पेशे के नए सदस्यों को कम से कम पारिश्रमिक की न्यूनतम राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया।

    यह तर्क दिया गया कि "यही वह जगह है, जहां उत्तरदाता विफल रहे हैं, क्योंकि कोई औपचारिक विनियमन या आंतरिक आदेश या अधिसूचना नहीं है, जो यह संकेत दे कि पूरे भारत में राज्य के किसी भी बार काउंसिल के तहत नए नामांकित वकील के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक क्या है।"

    याचिकाकर्ताओं द्वारा भरे गए अभ्यावेदन पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि वकीलों और लॉ इंटर्न को न्यूनतम स्टाइपेंड देने की केरल सरकार की योजना का उल्लेख किया गया। हालांकि इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया।

    मामले को 23 अप्रैल तक के लिए टालते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त योजना को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: विवेक तिवारी और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य

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