भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम| "लोक सेवक" की परिभाषा दायरे में निजी बैंक के अध्यक्ष, एमडी और कार्यकारी निदेशक भी: तेलंगाना हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 March 2024 10:33 AM GMT

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम| लोक सेवक की परिभाषा दायरे में निजी बैंक के अध्यक्ष, एमडी और कार्यकारी निदेशक भी: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि एक निजी बैंक के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत परिभाषित 'लोक सेवक' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और निचली अदालत द्वारा अभियुक्त की स्वीकार की गई डिस्चार्ज याचिको रद्द करते हुए रिविजन का आदेश दिया।

    यह आदेश जस्टिस ईवी वेणुगोपाल ने सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर दिया, जिसने सीबीआई विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। सीबीआई विशेष जज की ओर से दिए गए आदेश के बाद उत्तरदाताओं/अभियुक्तों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया था, यह मानते हुए कि वे अधिनियम के अनुसार लोक सेवक नहीं थे।

    पीसी अधिनियम की धारा 13 दर्शाती है कि एक लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का दोषी माना जाता है, जब वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से उसे सौंपी गई किसी संपत्ति या लोक सेवक के रूप में उसके नियंत्रण में किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अन्यथा अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है या अनुमति देता है या किसी अन्य व्यक्ति ऐसा करने की अुनमति देता है या यदि वह जानबूझकर अपने पद की अवधि के दौरान खुद को अवैध रूप से समृद्ध करता है तो वह अधिनियम के तहत दंडात्मक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।

    आदेश को रद्द करते हुए, ‌‌हाईकोर्ट ने कहा,

    “अदालत का विचार है कि उत्तरदाता लोक सेवकों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया, जबकि उन्हें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के क्रमशः अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक होने के नाते सार्वजनिक धन सौंपा गया था और इसलिए, वे पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

    यह आरोप लगाया गया था कि वर्ष 1994 और 2003 के बीच आरोपियों/प्रतिवादियों ने अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को धोखा दिया, जिससे बैंक को 10.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

    ट्रायल कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के कारण, जिसमें यह माना गया था कि आरोपी 'लोक सेवक' के दायरे में नहीं आते हैं; ने एक समान आदेश पारित किया और अभियोजन पक्ष को अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए उचित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

    व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल किया गया। सीबीआई ने तर्क दिया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 2 (बी) और 2 (सी) (आठवीं) के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत, उत्तरदाता क्रमशः बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक हैं और वे लोक सेवक हैं।

    बेंच ने माना कि बॉम्बे हाईकोर्ट के विचाराधीन आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

    “जब मुख्य मुद्दा यह है कि प्रतिवादी लोक सेवक हैं या नहीं, शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए निर्णय लिया है कि वे लोक सेवक हैं और वे पीसी अधिनियम के दायरे में भी आते हैं, तो यह न्यायालय इस पर कोई अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक नहीं है।"

    इस प्रकार संशोधन की अनुमति दी गई।

    CrlRC: 365 and 406 of 2011

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