राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए: केरल हाईकोर्ट ने 'Agnipath' Scheme को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Shahadat

25 Dec 2023 3:56 AM GMT

  • राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए: केरल हाईकोर्ट ने Agnipath Scheme को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की Agnipath Scheme को चुनौती देने वाली भारतीय सेना में भर्ती के लिए 28 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस एन नागरेश ने रिट याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने Agnipath Scheme में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया।

    न्यायालय ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती का तरीका नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामला है, जिसे तय करने का अधिकार सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसने आगे कहा कि अदालतें सरकार के नीतिगत निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, जब तक कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो।

    अदालत ने कहा,

    “याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती की पद्धति से संबंधित है। यह संवेदनशील मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जब तक सरकार का निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, तब तक न्यायालयों के पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। सरकार के किसी निर्णय के औचित्य का आकलन करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।''

    याचिकाकर्ताओं ने 2020 अधिसूचना के आधार पर भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया था। 2022 में केंद्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी और युवाओं के लिए 4 साल के लिए सैन्य सेवा में भर्ती के लिए Agnipath Scheme जारी की। इस प्रकार, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क / स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर कार्मिक के रूप में नियुक्ति के लिए भर्ती रैली अधिसूचना को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई।

    याचिकाकर्ताओं के वकील बी विनोद, आईवी प्रमोद, सायरा सौरज पी, सजीना अब्दु टीके ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराया और उन्हें भारतीय सेना में भर्ती होने की वैध उम्मीद थी। यह तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया को छोड़ना और उन्हें अग्निवीर के रूप में अस्थायी रूप से चार साल के लिए भर्ती करना अवैध और मनमाना है। यह भी तर्क दिया गया कि Agnipath Scheme अवैज्ञानिक है और सरकार ने युवाओं के जीवन पर इसके सामाजिक प्रभाव पर विचार नहीं किया। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि अग्निवीरों को चार साल की अस्थायी नौकरी के बाद रोजगार और शादी ढूंढना मुश्किल होगा।

    भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मनु एस ने कहा कि Agnipath Scheme सीमा की अजीब स्थिति को प्रबंधित करने और सीमाओं के माध्यम से घुसपैठ को रोकने के लिए तैयार की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय सेना को सीमाओं की रक्षा के लिए चुस्त और शारीरिक रूप से स्वस्थ युवाओं की आवश्यकता है। यह भी तर्क दिया गया कि Agnipath Scheme संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस में अपनाए जाने वाले 'इनटेक एंड रिटेंशन' मॉडल नामक अल्पकालिक सैन्य भागीदारी अवधारणा पर आधारित है।

    कोर्ट ने पाया कि युवाओं को चार साल के लिए सैन्य सेवाओं में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए Agnipath Scheme 2022 में अधिसूचित की गई। इसमें इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि चार साल की सेवा के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि सभी अग्निवीरों को कौशल प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग करके वे सरकारी और निजी क्षेत्रों में अन्य नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्य देशों में अपनाए गए अल्पकालिक सैन्य भागीदारी कार्यक्रमों के लाभों का अध्ययन करने के बाद यह योजना तैयार की है।

    इसने उड़ीसा राज्य बनाम गोपीनाथ दाश (2005), सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2016) और महाराष्ट्र राज्य बनाम भगवान (2022) पर भी भरोसा किया कि अदालतों को नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से उम्मीदवारों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा और किसी भी वैध अपेक्षाओं का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

    इसमें यह भी कहा गया कि सीमाओं पर चुनौतियों और अन्य देशों में सेना में सेवारत युवाओं को देखने सहित कई कारकों पर विचार करने पर सरकार द्वारा अग्निवीरों के रूप में भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर साढ़े 17 वर्ष कर दी गई।

    तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: राहुल सुभाष बनाम भारत संघ

    केस नंबर: W.P.(C) No.28947/2022

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