समता याचिका आरोपी को जमानत देने के लिए अदालत पर बाध्यकारी नहीं, व्यक्तिगत अपराधों/प्रकट कृत्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

26 Dec 2023 5:48 AM GMT

  • समता याचिका आरोपी को जमानत देने के लिए अदालत पर बाध्यकारी नहीं, व्यक्तिगत अपराधों/प्रकट कृत्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत मांगने के लिए आरोपी द्वारा उठाई गई समता की दलील अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं है। व्यक्तिगत अपराधों और व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कृत्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि केवल अन्य आरोपियों के आदेशों का पालन करना, जो समता पर समान अनुदान के तहत जमानत पर रिहा हुए हैं।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने अल्मास पाशा द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 का आरोप है।

    आरोपी ने अपनी दूसरी जमानत अर्जी में दावा किया कि याचिकाकर्ता समता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। आरोपी नंबर 3 को जमानत देने वाली समन्वय पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि इस अदालत ने अन्य आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिस पर उक्त आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने समानता के आधार पर उन्हें जमानत दे दी।

    इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि वर्तमान आरोपी को भी समान आधार पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता बीमार हैं और उन्हें अपने बीमार पिता के साथ रहना है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

    जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि यह याचिकाकर्ता ही था, जिसने पहला वार किया, पीड़ित (दामाद) का हाथ काट दिया और अपराध इतना गंभीर है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि अन्य आरोपियों को विभिन्न परिस्थितियों में जमानत पर रिहा किया गया। इस प्रकार, वर्तमान आरोपियों को केवल समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

    पीठ ने अन्य सह-आरोपियों के मामले में पारित अदालती आदेशों का अध्ययन किया और पाया कि जमानत पर रिहा किए गए आरोपी नंबर 3 को इस आधार पर राहत दी गई कि उसे बाएं घुटने और रीढ़ की हड्डी की तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि एक अन्य आरोपी, जिसे एचसी द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता की जमानत खारिज करने से बहुत पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसलिए न्यायालय ने कहा कि यह कोई बदली हुई परिस्थिति नहीं बनेगी। यह भी नोट किया गया कि आरोपी नंबर 5 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।

    इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अभियुक्त नंबर 3 और 4 की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभियुक्त नंबर 5 को राहत दी गई। ये कारक वर्तमान अभियुक्त की याचिका पर सुनवाई के लिए बदली हुई परिस्थितियों की झलक नहीं देंगे।

    आगे कहा गया,

    “चार्जशीट में निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता पहला व्यक्ति था, जिसने हथियार निकाला, मृतक के हाथ काटे, मृतक को छड़ी से मारा और बाद में हाथों को टुकड़ों में काट दिया। हालांकि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निष्कर्ष किसी भी खतरे की आशंका के लिए काफी गंभीर हैं।

    याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा,

    “केवल इसलिए कि अन्य आरोपी जमानत पर हैं, याचिकाकर्ता को खुद को जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यह दलील कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 और अभियुक्त नंबर 5 को समान रूप से रखा गया, अस्वीकार्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत खुले कृत्य का जमानत पर विस्तार के लिए विचार की गई किसी भी याचिका पर भयानक प्रभाव पड़ता है। प्रेरक समानता का मतलब यह नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को भी जमानत मिल जाएगी। उनके पिता की मेडिकल स्थिति को खुद को जमानत पर रिहा कराने की चाल के रूप में पेश किया गया है, जो अस्वीकार्य है।''

    अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता लेथिफ़ बी और प्रतिवादी की ओर से एचसीजीपी के.पी.यशोधा

    केस टाइटल: अल्मास पाशा और कर्नाटक राज्य

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