'जब कोई गाय मर जाती है तो हमारे अधिकारी पूजा करते हैं': एएमसी ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया, जब्त मवेशियों के साथ दुर्व्यवहार से इनकार किया

Shahadat

23 Dec 2023 2:24 PM IST

  • जब कोई गाय मर जाती है तो हमारे अधिकारी पूजा करते हैं: एएमसी ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया, जब्त मवेशियों के साथ दुर्व्यवहार से इनकार किया

    अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने जब्त किए गए आवारा मवेशियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में कुछ मवेशी मालिकों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। इन दावों के जवाब में नागरिक निकाय ने गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया कि एएमसी अधिकारी तब पूजा करते हैं, जब जब्त किए गए मवेशियों में से एक पाउंड में मर जाता है।

    एएमसी के वकील जीएच विर्क ने बताया,

    “मुझे केवल एक वाक्य कहने दीजिए, जब किसी पशु बाड़े में कोई मवेशी मर जाता है तो हमारे अधिकारी बताते हैं कि वे, जो निगम के वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनकी पूजा करते हैं। वे इसी हद तक देखभाल करते हैं।”

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "हां, गायों की पूजा की जाती है। इसलिए हमने पिछली सुनवाई में टिप्पणियां की थीं।"

    उपरोक्त टिप्पणी कुछ मवेशी मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में आई, जिन्होंने दावा किया कि अधिकारी मवेशियों को जब्त कर रहे थे, यहां तक ​​कि जो सड़कों पर घूमते नहीं पाए गए। वकील ने मवेशियों के बाड़े के भीतर की दयनीय स्थितियों पर जोर दिया, जहां अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए जानवरों को रखा जा रहा था। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पाउंड में स्थितियां अत्यधिक प्रतिकूल हैं, क्योंकि उनमें अत्यधिक भीड़ होती है, जिससे जानवरों को कठोर और क्रूर वातावरण का सामना करना पड़ता है।

    हाईकोर्ट नडियाद निवासी मौलिक श्रीमाली द्वारा राज्य भर के शहरों और कस्बों में आवारा मवेशियों की समस्या का मुद्दा संबोधित जनहित याचिका (पीआईएल) पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था और जिसमें राज्य में मवेशियों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी।

    जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।

    मवेशी पाउंड के संबंध में उठाई गई चिंताओं को सुनने के बाद अदालत ने आज मवेशी मालिकों के वकील को व्यक्तिगत रूप से पाउंड का दौरा करने और उसका निरीक्षण करने की स्वतंत्रता दी।

    अदालत में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने यातायात नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य की पहल को प्रस्तुत किया।

    त्रिवेदी ने पीठ को अवैध पार्किंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने अहमदाबाद में पांच दुर्घटना-संभावित स्थानों की पहचान पर प्रकाश डाला, जहां बढ़ी हुई सतर्कता का उद्देश्य घातक दुर्घटनाओं को रोकना है।

    प्रस्तुतियां और रिकॉर्ड पर हलफनामे को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यातायात मुद्दों के समाधान में सरकार के प्रगतिशील कदमों पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया।

    हालांकि, जस्टिस शास्त्री ने इन उपायों की सफलता सुनिश्चित करने में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी नागरिक भावना पर जोर दिया।

    न्यायालय ने अधिकारियों को 5 जनवरी तक मौजूदा उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने अगले 15 दिनों के लिए सख्त सतर्कता अवधि पर जोर दिया और स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए 5 जनवरी को अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की।

    केस टाइटल: मुश्ताक हुसैन मेहंदी हुसैन कादरी बनाम जगदीप नारायण सिंह, आईएएस और अन्य

    केस नंबर: विविध. अवमानना नंबर 979/2019 के लिए नागरिक आवेदन

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