200 केस फाइलों का पता नहीं चल रहा है, यह कहकर कार्यालय अपने कर्तव्यों से भाग रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्‍शन ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा

LiveLaw News Network

10 April 2024 10:42 AM GMT

  • 200 केस फाइलों का पता नहीं चल रहा है, यह कहकर कार्यालय अपने कर्तव्यों से भाग रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्‍शन ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बंच केस की करीब 200 फाइलों का पता न चलने की बात कहकर रिपोर्ट भेजने पर सेक्‍शन ऑफ‌िसर से स्पष्टीकरण मांगा है।

    मामले में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जमीन पट्टे पर लेने वाले पट्टेदारों से अतिरिक्त मुआवजे की मांग के साथ-साथ मात्रा को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

    गजराज और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएनआईडीए को ग्रेटर नोएडा के 41 गांवों और नोएडा के 25 गांवों के भूमि मालिकों को 64.7% की दर से अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया था, के फैसले के अनुसार पट्टेदारों से अतिरिक्त मुआवजे की वसूली की जा रही है।

    रिट याचिकाओं को जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। चूंकि फ़ाइलें अदालत कक्ष में प्राप्त नहीं हुईं, इसलिए न्यायालय को सूचित किया गया कि कार्यालय ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइलें ट्रेस नहीं हो पा रही हैं।

    जिस पर कोर्ट ने कहा, “चूंकि लगभग 200 मामले क्रम संख्या 3083 पर सूचीबद्ध हैं और इसलिए, हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि फाइलें ट्रेस होने योग्य नहीं थीं। ऐसा लगता है कि कार्यालय अपने कर्तव्यों से भाग रहा है और उसने जानबूझकर फाइलें नहीं भेजी हैं।''

    कोर्ट ने अनुभाग अधिकारी को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story