उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा, डिस्पोजिशन शीट्स में यौन पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, अभियोजक के हस्ताक्षर 'अलग शीट' पर लिए जाएंगे

LiveLaw News Network

4 April 2024 8:54 AM GMT

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा, डिस्पोजिशन शीट्स में यौन पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, अभियोजक के हस्ताक्षर अलग शीट पर लिए जाएंगे

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने केस रिकॉर्ड/‌डिस्पोजिशन शीट्स में यौन अपराधों के पीड़ितों के नामों का खुलासा करने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि पी‌ड़ितों के नामों के उल्लेख के खिलाफ स्पष्ट वैधानिक आदेश दिया गया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक घोषणाओं में बार-बार पुष्टि की गई है और दोहराया गया है।

    जस्टिस संगम कुमार साहू की सिंगल जज बेंच ने ट्रायल कोर्ट के जज की त्रुटि को ओर इशारा करते हुए, “…एक बहुत ही पेरशानी भरी विशेषता को रिकॉर्ड पर रखना आवश्यक है कि आईपीसी की धारा 228-ए पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार-बार निर्णय सुनाए जाने के बावजूदा और धारा 33 (7) के तहत प्रावधान के मद्देनज़र पोक्सो एक्ट के तहत, जांच या मुकदमे में किसी भी समय बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता है, फिर भी पीड़ित के नाम का उल्लेख डिस्पोजिशन शीट्स में किया जाता है।

    मामले की योग्यता पर विचार करने से पहले, न्यायालय ने रेखांकित किया कि आईपीसी की धारा 228ए और पोक्सो अधिनियम की धारा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार, ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है कि वह यौन पीड़िता की पहचान का खुलासा न करे। हालांकि, इस तरह के निषेध के बावजूद, ट्रायल जज ने डिस्पोजिशन शीट्स पर इसका उल्लेख किया।

    कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पीड़िता का नाम डिस्पोजिशन शीट्स या रिकॉर्ड या फैसले में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि, उसे 'पीड़ित' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। जस्टिस साहू ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित के बयान में उसके हस्ताक्षर बयान पत्र पर नहीं लिए जाने चाहिए, बल्कि ट्रायल जज द्वारा एक 'अलग शीट' में लिए जाने चाहिए और कागज की उक्त शीट पर उसके हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र के साथ लिया जाना चाहिए। तारीख सहित जज को 'सीलबंद लिफाफे' में रखा जाएगा।

    न्यायालय ने रजिस्ट्री को ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुपालन के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारियों के बीच इसे प्रसारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निर्णय पेश करने का भी निर्देश दिया।

    स्कूल एडमिशन रजिस्टर और ऑसिफिकेशन टेस्ट को एक साथ पढ़ने के बाद अदालत संतुष्ट हो गई कि घटना के समय वह वास्तव में नाबालिग थी। नाबालिग पीड़िता के बयान के साथ-साथ मेडिकल रिपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए, बेंच का दृढ़ विचार था कि दोनों अपीलकर्ताओं द्वारा उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे।

    जहां तक एफआईआर दर्ज करने में देरी का सवाल है, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मामूली देरी का कारण संतोषजनक ढंग से बताया है। इसने बचाव पक्ष की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं पर एक झूठा मामला थोपा गया है क्योंकि उन्होंने पीड़िता को दो अन्य व्यक्तियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा था।

    तदनुसार, अपीलों को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।

    केस टाइटल: दाबू @ संतोष कुमार मुंडा बनाम ओडिशा राज्य और साथ में टैग मामले

    केस नंबर: JCRLA No. 14 of 2021 & CRLA No. 135 of 2021

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (ओआरआई) 22


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