[संदेशखाली हिंसा] कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिलने पर जमानत याचिका की तत्काल सूची अस्वीकार की

Shahadat

29 Feb 2024 8:28 AM GMT

  • [संदेशखाली हिंसा] कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिलने पर जमानत याचिका की तत्काल सूची अस्वीकार की

    कलकत्ता हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि जिला परिषद प्रधान और संदेशखाई हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।

    चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ से शेख की ओर से पेश वकील ने संपर्क किया।

    वकील ने प्रस्तुत किया कि शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए उसकी याचिका का अभी निपटारा किया गया और कई मामले हैं, जो अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके खिलाफ लंबित हैं।

    यह तर्क दिया गया कि याचिका बेहद जरूरी है और वकील ने प्रार्थना की कि नियमित जमानत के लिए शेख की याचिका को तत्काल प्रस्ताव के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

    इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया और टिप्पणी की:

    "उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अगले 10 वर्षों तक यह व्यक्ति आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपके पास किसी और काम के लिए समय नहीं होगा। उसके खिलाफ 42 मामले दर्ज किए गए हैं, वह फरार भी रहा है। आप आइए। सोमवार। आपको जो भी चाहिए आप सोमवार को आएं, हमें उस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है।"

    इससे पहले लाइव लॉ ने बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से शेख को गिरफ्तार करने का आग्रह किया था, यह स्पष्ट करने पर कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक का कोई आदेश नहीं है और यह भी कहा कि सीबीआई या ईडी भी उसे गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

    सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सदस्य शेख संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और भूमि पर कब्जा करने के मामलों में मुख्य आरोपी है, जिसके कारण क्षेत्र में व्यापक अशांति हुई है।

    वह कथित तौर पर ईडी अधिकारियों पर हमले का मास्टरमाइंड भी है, जो करोड़ों रुपये के राशन घोटाले के सिलसिले में उस पर छापा मारने जा रहे थे।

    Next Story