तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए 'दोनों हाथ सही सलामत' आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका में पूछा कि क्या होगा यदि छात्र एक हाथ मध्य-पाठ्यक्रम में खो देता है?

Praveen Mishra

25 Jan 2024 5:08 PM IST

  • तेलंगाना हाईकोर्ट  ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए दोनों हाथ सही सलामत आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका में पूछा कि क्या होगा यदि छात्र एक हाथ मध्य-पाठ्यक्रम में  खो देता है?

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय विभाग को एक रिट याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें विनियमन को चुनौती दी गई है, जिसमें "दोनों हाथों में सनसनी और पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा है" एमबीबीएस के मेडिकल कोर्स के लिए विचार किया जाना आवश्यक है।

    चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांती की खंडपीठ ने वकील को निर्देश देने का भी निर्देश दिया कि अगर कोई छात्र एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद अपना एक हाथ खो देता है तो क्या होगा।

    जस्टिस अनिल कुमार जुकांती ने सवाल किया कि, 'अगर छात्र दिव्यांग नहीं था लेकिन कोर्स के दौरान अपना हाथ गंवा देता है तो आप क्या करेंगे?

    रिट याचिका वर्ष 2022 में एक मेडिकल उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी जो 75% तक लोकोमोटिव विकलांगता से पीड़ित है।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि विकलांगता के बावजूद उसका पूरा दाहिना हाथ है और वह अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम है। उन्होंने परिशिष्ट एच 1 में निहित विनियमन को चुनौती देने की मांग की, जिसका शीर्षक 'एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में विशिष्ट विकलांग छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश' है, जिसमें एनईईटी के लिए उपस्थित होने के लिए अनिवार्य पात्रता मानदंड के रूप में एक उम्मीदवार के पास दोनों कार्यात्मक हाथ होने की आवश्यकता होती है।

    याचिकाकर्ता को सुनने के बाद, बेंच ने नवंबर 2022 में एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें उसे NEET परीक्षा और उसके बाद की काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।

    आज जब इस मामले को उठाया गया तो यूनियन अधिकारियों ने काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा। बेंच ने अनुरोध की अनुमति दी और रजिस्ट्री को इस मामले को 40% लोकोमोटिव विकलांगता के साथ एक अन्य मेडिकल उम्मीदवार द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका के साथ पोस्ट करने का निर्देश दिया, जिसमें उसी विनियमन को चुनौती दी गई थी।

    केस नंबर: 2022 का WP 38240

    याचिकाकर्ता के वकील: मोहम्मद उमर फारूक की ओर से पेश के. खमर किरण।

    उत्तरदाताओं के वकील: केएलएन राघवेंद्र रेड्डी, गोरंट्ल श्री रंगा पुजिथा

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


    Next Story