राजस्व अधिकारियों को 'जाति नहीं, धर्म नहीं' प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Praveen Mishra

2 Feb 2024 12:35 PM IST

  • राजस्व अधिकारियों को जाति नहीं, धर्म नहीं प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक व्यक्ति अपने दस्तावेजों में अपनी जाति और धर्म का उल्लेख नहीं करने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन राजस्व अधिकारियों को "नो कास्ट नो रिलिजन सर्टिफिकेट" जारी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रमाण पत्र को जारी करना एक सामान्य घोषणा के रूप में माना जाएगा और सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अभाव में राजस्व अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि तहसीलदार अपनी सनक और कल्पना पर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते हैं और इस तरह की अनियंत्रित शक्तियों से प्रशासनिक अराजकता और असंवैधानिकता होगी।

    "इस तरह के किसी भी सरकारी आदेश के अभाव में, तहसीलदार अपनी मर्जी से कोई भी और हर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की अनियंत्रित शक्तियां प्रशासनिक अराजकता को जन्म देंगी और असंवैधानिक हो जाएंगी। राजस्व प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधियों, नियमों और लागू सरकारी आदेशों के दायरे में करे। उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे अपनी मर्जी से प्रमाण पत्र जारी करें।

    कोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तिरुपत्तुर जिला कलेक्टर को उसकी याचिका के आधार पर 'कोई जाति नहीं, धर्म नहीं' प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

    कोर्ट ने इस तरह का प्रमाण पत्र हासिल करने की व्यक्ति की इच्छा की सराहना की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार ने तहसीलदार को इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं की और ऐसी शक्तियों के अभाव में, कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी नहीं कर सकती।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि 'नो कास्ट, नो रिलिजन सर्टिफिकेट' जारी करने के बड़े नतीजे होंगे क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों को विरासत/उत्तराधिकार, आरक्षण आदि के लिए लागू किया गया था. इस प्रकार, कोर्ट ने कहा कि यदि नतीजों और परिणामों को समझे बिना व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिए गए, तो यह भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा।

    कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 02.07.1973 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी जाति और धर्म का उल्लेख करने का विवेकाधिकार था। जीओ ने एक व्यक्ति को स्थानांतरण प्रमाणपत्र और स्कूल प्रमाण पत्र में कॉलम खाली छोड़ने की अनुमति दी। इस विचार को शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 31.07.2000 को जारी एक अन्य सरकारी आदेश में दोहराया गया था।

    इस प्रकार, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी जाति और धर्म से संबंधित स्तंभों को खाली छोड़ने के लिए स्वतंत्र था। चूंकि प्रतिनिधित्व पर विचार करने के निर्देश से कोई फायदा नहीं होगा और आगे चलकर कार्यवाही की बहुलता होगी, इसलिए कोर्ट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और इसलिए इसे खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता के वकील: श्री एम.नवीन कुमार

    उत्तरदाताओं के वकील: श्री वडिवेलु दीनदयालन, अतिरिक्त सरकारी वकील

    उद्धरण: 2024 लाइव लॉ (मैड) 52

    केस टाइटल: एच संतोष बनाम जिला कलेक्टर

    केस नंबर: 2024 का WP नंबर 1290



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