विशेष अवधि के भीतर सुनवाई शुरू नहीं होने पर आरोपी जमानत का हकदार होने की कोई शर्त नहीं: केरल हाइकोर्ट

Amir Ahmad

11 Jan 2024 9:56 AM GMT

  • विशेष अवधि के भीतर सुनवाई शुरू नहीं होने पर आरोपी जमानत का हकदार होने की कोई शर्त नहीं: केरल हाइकोर्ट

    Kerala High Court

    एनडीपीएस अधिनियम (NDPS ACT) के तहत दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए हाल के फैसले में केरल हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि "NDPS ACT की धारा 37 में कोई शर्त नहीं है कि यदि विशेष अवधि में मुकदमा शुरू नहीं होता है तो आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।" इसके अतिरिक्त आरोपी को जमानत पर रिहा होने के लिए एक्ट की धारा 37 के अलावा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा करना होगा।

    NDPS ACT की धारा 37 के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत देने को नियंत्रित करती है, एक्ट की धारा 37(बी)(ii) में विशेष रूप से कहा गया;

    जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    जस्टिस सीएस डायस की सिंगल बेंच आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी 1 और 2 को कर्नाटक से केरल ले जाने का प्रयास करते समय इरिट्टी-कुट्टुपुझा पुल पर कार में मेथामफेटामाइन के कब्जे में पाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया और मामले की जांच पूरी होने के बाद 07.12.2022 से जेल में बंद कर दिया गया। यह बताया गया कि क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए वे फ़ासिल बनाम केरल राज्य के फैसले के अनुसार जमानत के हकदार हैं।

    इसके जवाब में, अभियोजन पक्ष ने बताया कि फ़ासिल में निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है और एक्ट की धारा 37 के तहत कठोरता के कारण इसे सभी जमानत आवेदनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता।

    यह तर्क दिया गया कि मामले में शामिल प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा को देखते हुए आरोपी को केवल इसलिए जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वह पिछले चौदह महीनों से न्यायिक हिरासत में है।

    इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि एक्ट की धारा 19, 24 और 27ए के तहत अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराध के आरोपी व्यक्ति को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है। इसके साथ ही वह जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    अदालत ने केरल राज्य बनाम राजेश और अन्य के फैसले का हवाला, जहां अदालत ने कहा कि NDPS ACT की धारा 37 के तहत प्रावधान के तहत आरोपी को जमानत देने के लिए अनिवार्य हैं।

    अदालत ने यह भी बताया कि फासिल के मामले में आरोपी को केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव के कारण जमानत पर रिहा किया गया, वह पहले ही एक साल तक हिरासत में था और आखिरकार मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं थी।

    इसके बाद अदालत ने जमानत के लिए याचिकाकर्ता की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं हो सकता, जो एक समय निर्धारित करता हो, जिसके भीतर मुकदमा शुरू होना चाहिए। अदालतें किसी क़ानून में कोई अतिरिक्त आधार नहीं पढ़ सकती हैं, जो स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।

    यह बताया गया कि एक्ट के तहत मुकदमा शुरू होने से पहले कई प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। NDPS ACT की धारा 36ए ऐसे मामलों में जांच और अंतिम रिपोर्ट के लिए विस्तारित समय प्रदान करती है।

    इसमें कहा गया कि आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के अलावा एक्ट की धारा 37 के तहत दोनों शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है और जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बड़े सार्वजनिक हित के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो यह बाद वाला है, जिसे पूर्व पर हावी होना चाहिए।

    अदालत ने बताया कि तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता चौदह महीने तक न्यायिक हिरासत में है। जांच पूरी हो चुकी और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा के साथ आरोप पत्र दायर किया गया। इसका मतलब है कि एक्ट की धारा 37 की कठोरता पूर्ण रूप से लागू होगी।

    तदनुसार, जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

    याचिकाकर्ता के वकील- सैम इसाक पोथियिल, सुरजा, मुहम्मद सुहैर, विपिन एमवी, अबे जॉर्ज, हरीश वीएस, रामू सुभाष और अनंतकृष्णन आर।

    प्रतिवादी के वकील- सीएस हृथविक

    साइटेशन- लाइवलॉ केर (29) 2024

    केस टाइटल- जसीर एसएम बनाम केरल राज्य

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