अभियुक्त द्वारा ली गई एलिबाई की याचिका पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं, जब तक अभियोजन पक्ष अपना मामला संतोषजनक ढंग से स्थापित नहीं कर लेता: केरल हाईकोर्ट

Amir Ahmad

7 March 2024 6:21 PM IST

  • अभियुक्त द्वारा ली गई एलिबाई की याचिका पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं, जब तक अभियोजन पक्ष अपना मामला संतोषजनक ढंग से स्थापित नहीं कर लेता: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाइकोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा ली गई अन्यत्र अपील को बचाव के रूप में तभी माना जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष उनके मामले को संतोषजनक ढंग से स्थापित कर ले। इसमें कहा गया कि एक बार जब अभियोजन पक्ष अपराध स्थल पर आरोपी की उपस्थिति स्थापित कर लेता है, तभी बचाव पक्ष को यह दिखाने के लिए सकारात्मक सबूत पेश करना होगा कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था या कहीं और था।

    जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि अन्यत्र रहने की दलील का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं होता।

    यह जोड़ा गया,

    “एलिबाई की दलील में पूर्ण निश्चितता के साथ यह साबित करना अभियुक्त का दायित्व है कि घटना के समय अपराध स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति असंभव थी। उसे एलिबाई की दलील को साबित करने के लिए सकारात्मक सबूत पेश करने होंगे और यह अवसर तभी उत्पन्न होता है, जब अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने के लिए अपने बोझ का निर्वहन करता है। उस घटना में अभियुक्त की भागीदारी को साबित करता है। जब अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ मामला स्थापित करता है तो एलिबाई की दलील आरोपी के लिए उपलब्ध बचाव है। इसलिए इसका उपयोग ढाल के रूप में करना होगा तलवार के रूप में नहीं। इसलिए जब तक अभियोजन पक्ष अपना मामला संतोषजनक ढंग से स्थापित नहीं कर लेता, तब तक अभियुक्त द्वारा ली गई अन्यत्र शरण की याचिका पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करने का अवसर दिए जाने से पहले अन्यत्र बच निकलने की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।''

    याचिकाकर्ता एकमात्र आरोपी है। उस आरोप है कि उसने 11 साल की नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया, जो उसकी करीबी रिश्तेदार थी। उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376एबी, 376(2)(एन) और POCSO Act के तहत का सामना करना पड़ रहा है। उसने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पट्टांबी की फाइलों पर उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट और कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    विशिष्ट आरोप यह है कि मार्च, 2020 में याचिकाकर्ता ने नाबालिग लड़की के निजी अंगों को छूकर उसका यौन उत्पीड़न किया। जुलाई, 2022 में उसके ऑटोरिक्शा के अंदर उसे पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि वह निर्दोष है और बदले की भावना से उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया। उसने यह बताने के लिए अपना पासपोर्ट भी दिखाया कि यौन उत्पीड़न की कथित अवधि के दौरान वह विदेश में था।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नाबालिग लड़की का रिश्तेदार है, इसलिए पीड़िता के लिए याचिकाकर्ता को अपने हमलावर के रूप में गलत पहचानना संभव नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि यह संभव नहीं है कि 11 साल की नाबालिग लड़की यौन उत्पीड़न की सभी तारीखों को गणितीय सटीकता के साथ याद रखे। यह भी कहा गया कि इस उम्र में उसे पता नहीं चलेगा कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों में कोई हेरफेर किया गया, या नहीं।

    इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता पर बोझ भारी है, क्योंकि बचाव पक्ष अन्यत्र होने की दलील दे रहा है और पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेजों को सख्त सबूत के अधीन किया जाना है।

    कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 11 के तहत एलिबी के बारे में बताया। इसमें कहा गया कि ऐलिबी शब्द का अर्थ 'कहीं और' है। यह मुद्दे के तथ्य के साथ असंगत तथ्यों को प्रासंगिक बनाता है।

    अदालत ने इस प्रकार कहा,

    “आरोपी उस दलील को यह दिखाने के लिए बचाव के रूप में लेता है कि उसे झूठा फंसाया गया। जब घटना हुई तो वह घटना स्थल से दूर था। यह असंभव है कि उसने अपराध भाग लिया।”

    न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा बचाव के रूप में अन्यत्र बचने की याचिका तभी लगाई जा सकती, जब अभियोजन पक्ष घटना को साबित करके अपना बोझ उतार दे।

    अदालत ने कहा,

    "अभियोजन पक्ष द्वारा घटना को स्थापित करने के लिए सबूत पेश करने और आरोपी की भागीदारी साबित करने से पहले बचाव पक्ष की याचिका पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

    न्यायालय ने इस प्रकार कहा कि वह अंतिम रिपोर्ट और लंबित कार्यवाही रद्द करने के लिए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों पर विचार नहीं कर सकता। इसने याचिकाकर्ता को उचित स्तर पर एलिबी की याचिका का बचाव करने की स्वतंत्रता दी।

    तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: खालिद बनाम केरल राज्य

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