दलबदल के खिलाफ पिछली याचिका वापस लेना अगली याचिका दायर करने में देरी माफ करने के लिए पर्याप्त आधार: केरल हाइकोर्ट

Amir Ahmad

12 Feb 2024 3:41 PM IST

  • दलबदल के खिलाफ पिछली याचिका वापस लेना अगली याचिका दायर करने में देरी माफ करने के लिए पर्याप्त आधार: केरल हाइकोर्ट

    केरल हाइकोर्ट ने माना कि यदि वैधानिक अवधि के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष दायर की गई चुनाव याचिका वापस ले ली जाती है तो यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगली चुनाव याचिका दायर करने में देरी की माफी मांगने के लिए पर्याप्त कारण होगा।

    जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा,

    "एक बार वैधानिक अवधि के भीतर दलबदल का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के समक्ष मूल याचिका दायर की जाती है और मान लीजिए कि चुनाव याचिका दायर करने वाली पार्टी या व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति से प्रभावित है और वह दलबदल याचिका वापस लेने में सक्षम है तो चुनाव आयोग स्थिति में असहाय नही है।”

    इस प्रकार, इसने राज्य चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें बाद की चुनाव याचिका दायर करने में देरी माफ कर दी गई। इसमें कहा गया कि “दलबदल कानून का इरादा ही यह देखना है कि लोगों की इच्छा को निर्वाचित सदस्य द्वारा तब तक प्रदर्शित किया जाता है, जब तक वह से फिर से मतदाताओं के जनादेश का सामना करना पड़ेगा।''

    याचिकाकर्ता केरल राज्य चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन में प्रतिवादी है, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने 26 मई, 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके और उसकी राजनीतिक पार्टी दिशा के खिलाफ उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होकर दलबदल का कार्य किया।

    याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने के लिए पिछली याचिका दायर की गई, जिसे केरल SEC के समक्ष वर्तमान आवेदन के कारण वापस ले लिया गया, जो केरल स्थानीय प्राधिकरण दलबदल का निषेध अधिनियम (Kerala Local Authorities (Prohibition of Defection) Act) की धारा 4 के तहत प्रदान की गई 30 दिनों की समय सीमा के बाद दायर की गई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने याचिकाकर्ता की अयोग्यता के लिए पहले से ही लंबित आवेदन के कारण और कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए 30 दिनों के भीतर अयोग्यता के लिए मामला दर्ज नहीं करने का विकल्प चुना।

    SEC ने केरल स्थानीय प्राधिकरण दोषपूर्ण सदस्यों की अयोग्यता नियमों के नियम 4ए के प्रावधानों का उल्लेख किया, जो कहता है कि यदि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर याचिका दायर नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो राज्य चुनाव आयोग याचिका स्वीकार कर सकता है। इसलिए आवेदन की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका दायर की गई।

    कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि को उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना होता है। वह मतदाताओं का प्रतिनिधि है और एक बार जब वह किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन के बैनर तले या स्वतंत्र स्थिति के साथ चुना जाता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। मतदाताओं से नया जनादेश प्राप्त किए बिना उस राजनीतिक दल या उस राजनीतिक गठबंधन या अपनी स्वतंत्र स्थिति के खिलाफ अपना रुख बदलना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज होना चाहिए और वह अपने मतदाताओं की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इसका पालन किया जाता है तो वह हमारे लोकतंत्र में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित युग होगा।"

    अदालत ने वर्गीस वीवी और अन्य बनाम केरल राज्य चुनाव आयोग और अन्य में दिए फैसले का हवाला दिया, जिसमें 10वीं अनुसूची का उद्देश्य बताया गया कि कार्यालय के लालच या अन्य समान विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाना है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को खतरे में डालता है।"

    ऐसा करते हुए अदालत की राय थी कि चुनाव आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर आवेदनों में देरी माफ करना पूरी तरह से उचित है।

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील- लिजी जे वडाकेडोम और अथुल वी वडाकेडोम।

    प्रतिवादियों के वकील- अश्विनी शंकर आरएस, दीपू लाल मोहन, पी यदु कुमार, केआर प्रतीश और मेघा एस।

    केस टाइटल- सनिता साजी बनाम सलीम कुमार।

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