कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 13(2) में गैर-अप्रत्याशित खंड शामिल, जो दूसरी अपील का प्रावधान नहीं करता: केरल हाइकोर्ट

Amir Ahmad

12 Jan 2024 3:35 PM IST

  • कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 13(2) में गैर-अप्रत्याशित खंड शामिल, जो दूसरी अपील का प्रावधान नहीं करता: केरल हाइकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाइकोर्ट ने हाल ही में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम (Commercial Court Act ) के तहत दायर दूसरी अपील की सुनवाई योग्यता पर विचार किया। अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि, "क्या कमर्शियल अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलीय डिक्री और निर्णय से दूसरी अपील प्रदान की जाती है?"

    जस्टिस ए. बदहरूदीन ने दूसरी अपील को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज करते हुए कहा,

    “कमर्शियल कोर्ट एक्ट दूसरी अपील प्रदान नहीं करता है। यह माना जाना चाहिए कि कमर्शियल अपीलीय न्यायालय के आदेश और फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई वर्तमान दूसरी अपील सुनवाई योग्य नहीं है। यह खारिज किए जाने योग्य है।''

    यह विविध दूसरी अपील कमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 100 और आदेश XLII नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 13(1ए) के तहत दायर की गई। कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत दायर दूसरी अपील की स्थिरता को चुनौती दी गई।

    वादी के वकील ने बताया कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अनुसार, दूसरी अपील दायर करने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं हैं, जो सीपीसी के आदेश XLII सपठित धारा 100 के अनुरूप है।

    दूसरी ओर, सरकारी वकील डेनी के डेवासी ने कहा कि भले ही कमर्शियल कोर्ट एक्ट में दूसरी अपील दायर करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए उचित मंच होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सीपीसी के आदेश XLII सपठित धारा 100 के अनुसार दूसरी अपील सुनवाई योग्य है, इसमें कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल है।

    अदालत ने कमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 13 का विश्लेषण किया, जो कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल प्रभागों के डिक्री के खिलाफ अपील प्रदान करता है। इसमें कमर्शियल कोर्ट की धारा 16 का भी उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा सीपीसी में संशोधन किए गए। उपरोक्त का अवलोकन करने पर यह देखा गया कि दूसरी अपील के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "सीपीसी में संशोधन दिखाने वाली अनुसूची को देखने पर एक्ट की धारा 100, आदेश XLII और आदेश XLIII के रूप में कोई भी संशोधन शामिल नहीं किया गया।"

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी देखा कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट का अन्य कानूनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह भी माना गया कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 13 (2) में भी गैर-प्रतिरोधी खंड है, जो अपील पर रोक लगाता है, जब तक कि यह एक्ट द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो।

    अदालत ने कहा,

    “प्रश्न उठाए जाने पर विधायिका ने अपने विवेक से कमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (2) में गैर-अस्थिर खंड पेश किया, जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट के प्रावधानों के अधीन अपील के अधिकार को सीमित करता है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट के प्रावधानों के अलावा किसी भी कमर्शियल डिवीजन या कमर्शियल कोर्ट के किसी भी आदेश या डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी

    तदनुसार, न्यायालय ने दूसरी अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

    प्रतिवादियों के वकील- ए कोमू और टी बी शिवप्रसाद

    साइटेशन- लाइवलॉ (केर) 33 2024

    केस टाइटल- केरल राज्य बनाम डॉ. प्रवीण कुमार टी.के।

    केस नंबर- एमएसए नंबर 29 OF 2023।

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