कुदाथायी हत्याकांड: केरल हाइकोर्ट ने आरोपी जॉली की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

Amir Ahmad

30 Jan 2024 11:57 AM GMT

  • कुदाथायी हत्याकांड: केरल हाइकोर्ट ने आरोपी जॉली की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

    केरल हाइकोर्ट ने दूसरी बार कुख्यात कुदाथायी हत्याओं के पहले आरोपी जॉली जोसेफ द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस सीएस डायस ने कहा कि यदि जॉली के खिलाफ लगाए गए आरोप सही है तो उसने बिना किसी पश्चाताप के भीषण निर्मम हत्याएं कीं। आगे कहा गया कि पारिवारिक हत्या करने के लिए जॉली के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश और संभावित विद्रोह के बारे में खुफिया रिपोर्टें थीं और उसकी रिहाई से समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

    अदालत ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों बिंदु पर कानून विशेष रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति गंभीरता का मूल्यांकन करने पर विचार करने पर जिसमें छह व्यक्तियों की पारिवारिक हत्या का आरोप भी शामिल है। याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास याचिकाकर्ता द्वारा गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास मामलों की सुनवाई शुरू हो गई। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक हिरासत में रहते हुए आत्महत्या करने का असफल प्रयास याचिकाकर्ता के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश और संभावित विद्रोह के बारे में खुफिया रिपोर्ट निंदनीय याचिकाकर्ता की रिहाई का समाज पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है, क्योंकि इससे न्याय बाधित होने का खतरा है।”

    जॉली जोसेफ कुख्यात कुदाथायी हत्याओं की मुख्य आरोपी है और उस पर 17 साल की अवधि में मुख्य रूप से साइनाइड का उपयोग करके अपने परिवार के छह सदस्यों की हत्या करने का आरोप लगाया गया। उस पर पारिवारिक संपत्ति पर कब्ज़ा करने के गुप्त उद्देश्य से अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने का आरोप लगाया गया। वर्तमान जमानत याचिकाएं उनके पति रॉय थॉमस और उनके ससुर टॉम थॉमस की कथित तौर पर हत्या के लिए दायर की गई।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में निर्दोष थी और उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों से उसे जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। दलील दी गई कि मामला सिर्फ कल्पना और संदेह पर आधारित है। साथ ही यह भी कहा गया कि क्योंकि अंतिम रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आगे हिरासत की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जॉली जमानत की हकदार है, क्योंकि वह सीआरपीसी की धारा 437 (1) के प्रावधान के अनुसार महिला है।

    अभियोजन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ग्रेसियस कुरियाकोस ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत देने से समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और अभियोजन पक्ष के मामले के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। यह भी तर्क दिया गया कि सिलसिलेवार हत्या करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जनता में गुस्सा है।

    अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों की कथित हत्या के लिए छह अपराध दर्ज किए। इसमें कहा गया कि अगर आरोप सही साबित हुए तो यह पारिवारिक संपत्ति हासिल करने के लिए जॉली द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को खत्म करने के लिए रची गई पारिवारिक हत्या का मामला है। इसमें कहा गया कि भले ही जॉली को अपराध में जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि जमानत आवेदनों का निर्णय अपराध की प्रकृति, गंभीरता और सजा की संभावित गंभीरता, आरोपी के चरित्र, व्यवहार और स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। सबूतों से छेड़छाड़ के संबंध में अभियोजन पक्ष की वैध आशंका इसमें शामिल भागने का जोखिम और क्या आरोपी को जमानत पर रिहा करने से समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

    तदनुसार अदालत ने जॉली द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    इससे पहले अदालत ने जॉली द्वारा मुकदमे की कार्यवाही से मुक्ति की मांग करते हुए दायर पुनर्विचार याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था। इससे पहले भी कोर्ट ने जॉली द्वारा दायर जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सिर्फ महिला होने के कारण जमानत नहीं दी जा सकती।

    याचिकाकर्ता के वकील- बी ए अलूर, के.पी.प्रशांत, विष्णु दिलीप, टी.एस.कृष्णेंदु, अर्चना सुरेश, हिजास टी.टी.।

    उत्तरदाताओं के लिए वकील- अभियोजन के अतिरिक्त महानिदेशक ग्रेसियस कुरियाकोस, लोक अभियोजक सीके सुरेश।

    केस टाइटल- जॉलीम्मा बनाम केरल राज्य

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