पुलिस दुर्व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 14449 नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, गुजरात सरकार ने हाइकोर्ट को बताया

Amir Ahmad

13 Jan 2024 8:33 AM GMT

  • पुलिस दुर्व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 14449 नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, गुजरात सरकार ने हाइकोर्ट को बताया

    गुजरात हाइकोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को पुलिस कदाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लि हेल्पलाइन नंबर 14449 शुरू करने के बारे में सूचित किया।

    एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने हलफनामा पेश किया, जिसमें बताया गया कि जनता के लिए जागरूकता अभियान के साथ हेल्पलाइन अगले 15 दिनों के भीतर चालू हो जाएगी।

    ऐसा निर्णय घटना के बाद स्वत: संज्ञान से ली गई जनहित याचिका के जवाब में आया। उक्त घटना में ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक रेगुलेशन ब्रिगेड (TRB) कर्मियों ने देर रात यात्रा कर रहे एक जोड़े से 60,000 रुपये की वसूली की थी।

    चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने पिछले साल की सुनवाई में सुझाव दिया कि राज्य नागरिकों को पुलिस के खिलाफ शिकायतों को बताने के लिए हेल्पलाइन जारी कर सकता है।

    सुनवाई के दौरान त्रिवेदी ने पीठ को सूचित किया कि एक बार सक्रिय होने पर हेल्पलाइन नंबर व्यक्तियों के लिए पुलिस कदाचार की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र मंच के रूप में कार्य करेगा। आपातकालीन 100 हेल्पलाइन के समान 24/7 संचालन, इसका उद्देश्य शिकायतें दर्ज करने के लिए समर्पित अवसर प्रदान करना है।

    त्रिवेदी ने कोर्ट को आगे बताया,

    ''केंद्रीय संचार मंत्रालय ने राज्य और सेवा प्रदाताओं को सूचित किया कि पुलिस कदाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर के रूप में राज्य सरकार को शॉर्टकोड 14449 दिया गया।''

    वहीं उन्होंने कहा कि संभवतः तकनीकी समस्याओं के कारण संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा हेल्पलाइन अभी तक सक्रिय नहीं की गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि इन गड़बड़ियों को हल करने में लगभग 15 दिन लगेंगे।

    एमिकस क्यूरी शालिन मेहता का प्रतिनिधित्व करने वाली क्रिना कल्ला ने हेल्पलाइन नंबर '14449' की अव्यवहारिकता पर जोर देते हुए कहा कि यह अधिक यादगार तुकबंदी वाला नंबर होना चाहिए।

    जवाब में एडवोकेट जनरल त्रिवेदी ने इस विकल्प का बचाव किया। इसकी तुलना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए मौजूदा हेल्पलाइन नंबर '1064' से की। उन्होंने जोर देकर कहा कि विशेष नंबर जारी करना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है।

    खंडपीठ को आश्वासन दिया कि नए हेल्पलाइन नंबर को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाएगा।

    दलीलों के बाद अदालत ने 16 फरवरी को अगली सुनवाई फिर से बुलाने का फैसला किया।

    पूरा मामला

    विचाराधीन मामले में 25 अगस्त की घटना शामिल है, जहां मिलन केला अपनी पत्नी प्रियंका और अपने एक वर्षीय बेटे के साथ थाईलैंड से लौट रहे थे, जब उन्हें ओंगजाद टोल प्लाजा के पास रोका गया। इसके साथ उनसे कथित तौर पर दो ट्रैफिक पुलिस और एलआरडी जवान ने उनसे 60,000 रुपये की उगाही की। घटना की रिपोर्ट के बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया।

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