जब अभियुक्त की भूमिका के संबंध में साक्ष्य मौन हों तो "संदेह का लाभ" देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं: पटना हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
30 Jan 2024 7:41 AM IST
पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि संदेह का लाभ देने की विवेकाधीन शक्ति तब लागू नहीं होती है जब आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में सबूतों का पूर्ण अभाव हो।
जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा, "ट्रायल कोर्ट द्वारा संदेह का लाभ देने का सवाल तब उठता है जब रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि दो विचार - एक अभियोजन पक्ष के समर्थन में और दूसरा बचाव पक्ष के समर्थन में पाए जाते हैं, कोर्ट को चाहिए कि उस दृष्टिकोण को स्वीकार करें जो अभियुक्त के पक्ष में है।”
उन्होंने कहा, “ऐसे मामले में, आरोपी बरी होने पर संदेह का लाभ पाने का हकदार है। लेकिन जब आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बिल्कुल कोई सबूत नहीं है, तो उन्हें आसानी से बरी कर दिया जाएगा। संदेह का लाभ देने की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता जब रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में बिल्कुल मौन हैं।"
मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका दो प्राथमिक मुद्दों पर केंद्रित थी। सबसे पहले, इसने सवाल उठाया कि क्या संदेह के लाभ के कारण दिया गया बरी करने का आदेश आरोपी पर कलंक लगाता है। दूसरे, इसने इस तर्क को संबोधित किया कि जब अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों और कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को स्थापित करने में विफल रहता है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी कानूनी स्थिति के लिए उचित शब्द "सम्मानपूर्वक बरी" किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संदेह के लाभ के आधार पर बरी किए जाने से उनकी प्रतिष्ठा खराब होती है, और इस प्रकार, प्रश्न में वाक्यांश को विवादित आदेश से औपचारिक रूप से हटा दिया जाना चाहिए।
पुलिस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन पक्ष का मामला वास्तव में शिकायतकर्ता शशि करण से संबंधित है, जिन्होंने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि 20 जनवरी 2014 को उन पर और उनके बहनोई (सदाहू) पर सुशील चौधरी और उनके सहयोगियों ने हमला किया था, जब वे अपनी सास के दाह संस्कार के बाद उनका अस्थि कलश एकत्रित कर रहे थे। करण के मुताबिक, आरोपियों ने उसे गलत तरीके से रोका और उस पर लाठी से हमला किया, उसका गला घोंटने का प्रयास किया और उसकी जेब से 3,000 रुपये रुपये छीन लिए। एक प्राथमिकी दर्ज की गई, और आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 307, 379, 504, 506/34 के तहत आरोप लगाए गए।
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों से पूछताछ की, जिनमें करण भी शामिल था। हालांकि, किसी भी गवाह ने एफआईआर में वर्णित घटनाओं का समर्थन नहीं किया। यहां तक कि करण ने भी एफआईआर की कहानी की पुष्टि नहीं की। इसके बजाय, उनकी गवाही से संकेत मिलता है कि सुशील चौधरी और अन्य आरोपी निर्दिष्ट तिथि पर उन पर हमला करने में शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि करण की सुशील चौधरी और अन्य लोगों से जान-पहचान थी।
सहायक सबूतों की कमी और तथ्यात्मक परिस्थितियों में संदेह की उपस्थिति को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट शमा सिन्हा ने रिट पीटिशन (सीआर) नंबर 429/2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर की एक मिसाल का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यदि अभियोजन पक्ष के गवाह आरोपी के खिलाफ आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं और पूरी तरह से अलग घटना का बयान देते हैं तो बरी होने या संदेह का लाभ मिलने का सवाल ही नहीं उठता।
2018 की रिट याचिका (सीआर) संख्या 429 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उपरोक्त अप्रकाशित निर्णय की जांच करने पर, न्यायालय ने कहा, “उक्त अनुसूचित निर्णय में यह सही कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227, 235, 248, 255 और 330 में सीआरपीसी ने "बरी करना" शब्द का उपयोग किया है। उसके बाद "डिस्चार्ज" शब्द का उपयोग सीआरपीसी की धारा 227, 239 और 245 के तहत किया जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में न तो "सम्मानजनक बरी" शब्द और न ही "संदेह का लाभ" शब्द का उपयोग किया गया था।
इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि "सम्मानपूर्वक बरी किया गया" शब्द का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में किया गया है, जिनमें (i) असम राज्य बनाम राघव राजगोपालाचारी, 1972 एसएलआर 44; (ii) आरपी कपूर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1964 एससी 787; (iii) iii) मैनेजेमेंट ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाम भोपाल सिंह पांचाल, (1994) 1 एससीसी 541; (iv) पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम एस समुथिराम, (2013) 1 एससीसी 598; और (v) पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली बनाम मेहर सिंह, (2013) 7 एससीसी 685।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी रिपोर्ट किए गए निर्णयों में संदर्भित मामले मुख्य रूप से या तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या धन के दुरुपयोग के मामलों और यहां तक कि छेड़छाड़ से संबंधित मामलों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धन की चोरी, हेराफेरी और भ्रष्टाचार के आरोप जैसे आरोप स्वाभाविक रूप से आरोपी के चरित्र और प्रतिष्ठा पर कलंक लगाते हैं, और इस प्रकार इन सभी मामलों में मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असमर्थ है आरोपियों के खिलाफ उचित परिणाम बरी होना चाहिए।
मौजूदा मामले की बात करें तो कोर्ट ने कहा, “जांच के साक्ष्यों से यह पता चला है कि आरोपी व्यक्ति इलाके के सम्मानित सज्जन हैं। इसलिए, यदि उन्हें संदेह के लाभ पर बरी कर दिया जाता है, तो ऐसा लग सकता है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कुछ सबूत दिए गए थे और ट्रायल कोर्ट ने उन सबूतों पर अविश्वास किया। इसके विपरीत, मौजूदा मामले में, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
अदालत ने पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए कहा, "ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, "संदेह का लाभ" शब्द को ट्रायल कोर्ट के फैसले से हटा दिया जाना चाहिए।"
केस नंबर: क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1351/2018
केस टाइटल: सुशील कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पटना) 18
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