कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली में रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को जमानत दी

Praveen Mishra

22 Feb 2024 12:36 PM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली में रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को जमानत दी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार संतू पान को जमानत दी, जिन्हें 19 फरवरी को रिपब्लिक टीवी के लिए पश्चिम बंगाल के संदेशखली से लाइव रिपोर्टिंग करते समय गिरफ्तार किया गया था।

    खबरों के मुताबिक, राज्य के अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला के घर में घुसकर उसकी विनम्रता को अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इन आरोपों का पत्रकार ने खंडन किया, जिन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वह संदेशखली में 'सच्चाई को उजागर कर रहे थे'।

    जस्टिस कौशिक चंदा की सिंगल जज बेंच ने उन्हें जमानत दी। एक विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है, लेकिन रिपब्लिक टीवी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर कोर्ट के फैसले को 'प्रतिशोध' के रूप में सराहा है।

    गौरतलब है कि करोड़ों रुपये के राशन घोटाले के सिलसिले में स्थानीय नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने जा रहे ईडी अधिकारियों की एक टीम पर हमले के बाद से संदेशखली अशांति का केंद्र बन गया है.

    लाइव लॉ ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा बंदूक की नोक पर महिलाओं के कथित रूप से यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट पर सुओ मोटो कार्रवाई की रिपोर्ट की है, साथ ही साथ राजनीतिक दबंगों द्वारा आदिवासी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है।

    चीफ़ जस्टिस शिवागनानम की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने क्षेत्र की घटनाओं का संज्ञान लिया है और 'समस्या का एकमात्र कारण' शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में राज्य पुलिस द्वारा दिखाए गए प्रयासों की कमी पर निराशा व्यक्त की है।

    इससे पहले, हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने क्षेत्र में लगाए गए धारा 144 सीआरपीसी आदेश पर भी रोक लगा दी थी, ताकि 'लोगों द्वारा झेले गए दिल दहला देने वाले अत्याचारों' को कम किया जा सके।

    गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट से सशर्त अनुमति मांगी थी और प्राप्त की थी।



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