जांच के तहत अपराधों को आरोपी के खिलाफ कारावास के आदेश का आधार नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
25 Jan 2024 3:40 PM IST
बॉम्बेहाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिन कथित अपराधों की जांच चल रही है और जिनके लिए आरोप पत्र दायर नहीं किया गया, उन पर आरोपी के खिलाफ निर्वासन आदेश पारित करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस एनजे जमादार ने इम्तियाज हुसैन सैय्यद नामक व्यक्ति के खिलाफ निर्वासन आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बाहरी प्राधिकारी ने उसके खिलाफ दो अपराधों पर विचार किया, भले ही आरोप पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा,
“बाहरी प्राधिकारी ने दो मामलों की लंबितता को नोट किया, जो खंड (बी) द्वारा निर्धारित मामलों की श्रेणी की आवश्यकता को पूरा नहीं करते और उन अपराधों पर भी विचार किया, जिनकी जांच चल रही है और आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। यह सामान्य बात है, जिन अपराधों की अभी भी जांच चल रही है, उन पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच के नतीजे के आधार पर जांच एजेंसी आरोपी को मुकदमे के लिए भेज भी सकती है और नहीं भी।”
आदेश पुलिस उपायुक्त जोन XII, मुंबई द्वारा जारी किया गया। आंशिक रूप से संभागीय आयुक्त, कोंकण डिवीजन द्वारा बरकरार रखा गया।
याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56(1) के तहत पारित 24 जनवरी, 2023 के निर्वासन आदेश को चुनौती दी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी, POCSO Act, शस्त्र अधिनियम (Arms Act ) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (Maharashtra police Act ) की विभिन्न धाराओं के तहत सात अपराध दर्ज किए गए।
उसके खिलाफ 9 जुलाई, 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में आरोप लगाया गया कि उनके आंदोलनों और कृत्यों से व्यक्तियों या संपत्ति को नुकसान हो रहा है, या ऐसा करने की योजना है। इसमें अपनी सुरक्षा को लेकर डर व्यक्त करने वाले गवाहों के बंद कमरे में दिए गए गोपनीय बयानों का भी हवाला दिया गया।
बाहरी प्राधिकारी, पुलिस उपायुक्त जोन XII, मुंबई ने बाहरी आदेश पारित कर उन्हें मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, ठाणे, वसई, पालघर, पालघर जिले के दहानू तालुका और रायगढ़ जिले के पनवेल, कर्जत तालुका से दो साल के लिए हटाने का निर्देश दिया। कोंकण डिवीजन के संभागीय आयुक्त ने याचिकाकर्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और कारावास की अवधि को घटाकर 18 महीने कर दिया। उन्होंने इन आदेशों को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने कहा कि निर्वासन के आदेश को वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56(1)(ए) के तहत प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति की गतिविधियों या कृत्यों से नुकसान हो रहा है, या नुकसान हो सकता है। धारा 56(1)(बी) के तहत व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री होनी चाहिए कि व्यक्ति बल या हिंसा से जुड़े अपराधों में लगा हुआ है या शामिल होने वाला है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बाहरी प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए सात अपराधों में से दो में कथित अपराध शामिल हैं, जो अधिनियम की धारा 56(1)(बी) के दायरे में नहीं आते हैं, जिसके लिए आईपीसी के अध्याय XII, XVI, या XVII के तहत अपराधों की आवश्यकता होती है।
अदालत ने अपराधों और निर्वासन आदेश के बीच जीवंत संबंध की कमी को नोट किया और इनमें से दो मामलों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया, क्योंकि अपराधों के पंजीकरण और निर्वासन की कार्यवाही शुरू होने के बीच काफी समय व्यतीत हुआ।
जब नोटिस जारी किया गया, तब दो अपराधों की जांच चल रही थी और आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि निर्वासन आदेश की तारीख पर भी आईपीसी की धारा 354, 354बीडी, 509, 323, 504 के तहत दंडनीय अपराधों में से एक की जांच चल रही थी।
अदालत ने कहा,
“यह सच है कि अपराध में बाद में आरोप पत्र दाखिल किया गया। हालांकि, यह दलील दी जा सकती है कि आरोप पत्र निर्वासन के आदेश को सही ठहराने और समर्थन करने की दृष्टि से दायर किया गया।”
अदालत ने अधिकतम दो साल की कारावास अवधि लगाने के लिए बाहरी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए कारणों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया।
इस प्रकार अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बाहरी प्राधिकारी का आदेश विवेक का प्रयोग न करने के कारण हुआ। परिणामस्वरूप, बाहरी प्राधिकारी का आदेश रद्द कर दिया गया।
आवेदक का प्रतिनिधित्व- गणेश गुप्ता ।
राज्य का प्रतिनिधित्व- एपीपी गीता पी मुलेकर।
मामला नंबर - रिट याचिका नंबर 2805/2023
केस टाइटल- इम्तियाज हुसैन सैय्यद बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।
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