केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर NIA या CBI की जांच की मांग वाली याचिका हाइकोर्ट ने खारिज की

Amir Ahmad

11 Jan 2024 11:06 AM GMT

  • केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर NIA या CBI की जांच की मांग वाली याचिका हाइकोर्ट ने खारिज की

    कलकत्ता हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वास्तविक शोध पर सवाल उठाया। याचिका में पश्चिम बंगाल के संदेशखली और बोनगांव में छापेमारी करने गए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सदस्यों पर हमलों को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी।

    चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

    अदालत ने कहा,

    "यह याचिका संदेशखाली में हुई घटना की NIC या CBI से जांच कराने की मांग करती है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता, जो प्रैक्टिसिंग वकील है, उसने कोई शोध नहीं किया। अखबार की रिपोर्टों के आधार पर बिना किसी शोध के याचिकाकर्ता इस समय रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। मामला ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित है और याचिकाकर्ता को सलाह नहीं दी गई कि केंद्रीय एजेंसी को क्या करना है, क्योंकि उनके पास इस स्थिति को संभालने के लिए सभी विशेषज्ञता है। इसलिए हम इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसे खारिज किया जाता है।”

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ईडी पर इस तरह के हमले ट्रेंडसेटर बन जाएंगे और इसका राष्ट्रीय असर होगा।

    यह तर्क दिया गया कि ईडी पर तब हमला किया गया जब वे कथित तौर पर 660 करोड़ के राशन घोटाले से जुड़े पूरे पश्चिम बंगाल में 18 स्थानों पर जांच के लिए आधिकारिक छापेमारी कर रहे थे।

    यह बताया गया कि यह एक सरकारी एजेंसी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का कार्य था, जो एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध था।

    याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह कहे जाने पर कि मामला बेहद जरूरी है और इसके व्यापक प्रभाव होंगे।

    चीफ जस्टिस ने कहा,

    “पहले राज्य मशीनरी की विफलता के कारण केंद्रीय एजेंसी की मांग को लेकर जनहित याचिकाएं आती थीं। यहां यह एजेंसी केंद्रीय एजेंसी है, उच्च तकनीकी है, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप कौन हैं? आपने बिना कोई शोध किए अखबारों की कतरनें इकट्ठी कर लीं। कोई आपके कंधों पर से गोली नहीं चला सकता। इसलिए जब तक याचिकाकर्ता यह स्थापित नहीं कर देता कि उसने पेपर कटिंग से ज्यादा शोध किया है, यह बहुत मुश्किल है। आप ईडी या राज्य पुलिस के मामले की पैरवी न करें। वे सभी उच्च तकनीकी लोग हैं, वे स्वयं को संभाल सकते हैं। अगर वे सुरक्षा चाहते हैं या हाथ खड़े कर देते हैं और अदालत आते हैं, तो हम इस पर गौर करेंगे। वे जानते हैं कि क्या करना है। एएसजी, डीएसजी सभी वहां हैं। हाइकोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? वे जो चाहें करने की पूरी शक्ति रखते हैं। आप उनके मामले को उछालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्हें आकर कहने दीजिए कि वे शक्तिहीन हैं और आपका समर्थन करना चाहते हैं।”

    तदनुसार, जनहित याचिका में कोई उचित शोध न पाए जाने पर न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया।

    इस संबंध में कहा गया,

    “चीफ जस्टिस ने बार के प्रस्ताव पर इशारा किया, जो वकील के देहांत के शोक पर काम-काज को बंद रखने के लिए अनुरोध किया गया। यह कहा गया कि यदि वकील प्रस्ताव के बावजूद उपस्थित होना चुनते हैं तो न्यायालय उन्हें पूरी सुनवाई की अनुमति देगा, लेकिन यदि बाद में न्यायालय को किसी अन्य प्रस्ताव के लंबित रहने के दौरान वकीलों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है तो वे कोर्ट के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे।”

    चीफ जस्टिस शिवगणनम ने कहा,

    "आप इसे दोनों तरीकों से नहीं अपना सकते।"

    साइटेशन- लाइवलॉ (कैल) 13 2023

    केस- नीलाद्रि साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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