किसी समझौते के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज होने भर से इससे पैदा विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य नहीं हो जाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
4 April 2024 1:35 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऑर्डर में कहा कि केवल इसलिए कि किसी समझौते के संबंध में फोर्जरी/फैब्रिकेशन का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, ऐसे समझौते से पैदा कोई भी नागरिक/वाणिज्यिक विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य नहीं होगा।
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की सिंगल जज बेंच ने दोहराया कि आपराधिक मामले का लंबित रहना किसी मध्यस्थता याचिका की विचारणीयता में पूर्ण बाधा नहीं है। उन्होंने यह माना कि प्रारंभिक चरण में मध्यस्थता को रोकने से वह उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, जिसके लिए पार्टियों ने मध्यस्थता में प्रवेश किया था और आपराधिक कार्यवाही को मध्यस्थता के समानांतर आगे बढ़ने की अनुमति देने में पूर्वाग्रह का कोई अंतर्निहित जोखिम नहीं है।
मामले में कोर्ट ने एमओयू पर हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता के संबंध में परस्पर विरोधी रिपोर्टों की जांच की। इसमें पाया गया कि एमओयू की प्रामाणिकता के संबंध में दोनों पक्षों ने परस्पर विरोधी रिपोर्टें की हैं। न्यायालय ने कहा कि जालसाजी के मुद्दे पर साक्ष्यों की गहन जांच की आवश्यकता है, जो मध्यस्थता के लिए अधिक उपयुक्त है।
न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 का उल्लेख किया, जिसके तहत प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की शक्ति है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में कोई आपत्ति भी शामिल है।
न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि किसी समझौते के संबंध में फोर्जरी/फैब्रिकेशन का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, ऐसे समझौते से उत्पन्न कोई भी नागरिक/वाणिज्यिक विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य नहीं होगा।
न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक मामले का लंबित रहना किसी मध्यस्थता याचिका की विचारणीयता में पूर्ण बाधा नहीं है। यह माना गया कि प्रारंभिक चरण में मध्यस्थता को बंद करने से वह उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, जिसके लिए पार्टियों ने मध्यस्थता में प्रवेश किया था और आपराधिक कार्यवाही को मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने में पूर्वाग्रह का कोई अंतर्निहित जोखिम नहीं है।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।
केस टाइटलः श्री दुष्यन्त चिकारा बनाम फौजिया सुल्ताना, ARBP 1371/2022