क्रूरता मामले में पत्नी द्वारा बरी किए जाने मात्र से पति को तलाक देने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

8 March 2024 8:25 AM GMT

  • क्रूरता मामले में पत्नी द्वारा बरी किए जाने मात्र से पति को तलाक देने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर किए गए आपराधिक मामले में उसका बरी होना ही उसके लिए तलाक लेने का आधार नहीं हो सकता है।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति को तलाक देने से इनकार कर दिया गया था।

    फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत दायर पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों ने 1982 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हुए। फैमिली कोर्ट ने 1999 में आक्षेपित आदेश पारित किया था।

    अदालत ने कहा कि वैवाहिक बंधन नाजुक भावनात्मक मानवीय रिश्ते हैं और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने से विश्वास और शांति पूरी तरह खत्म हो सकती है। कोर्ट ने कहा, "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव बंधन को चुपचाप नष्ट कर सकता है, जिससे लंबे समय तक अप्रासंगिक मतभेद पैदा हो सकते हैं।"

    पति की अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला कि पत्नी के प्रति क्रूरता के कृत्यों के लिए वह जिम्मेदार था और इस प्रकार, उसकी तलाक याचिका को खारिज कर दिया।

    अदालत ने कहा कि पति 1994 से एक महिला के साथ जुड़ा हुआ था और 1994 में उसने घर छोड़ दिया और उसने ही पत्नी पर क्रूरता की थी। इसमें कहा गया है कि पत्नी को ऐसे आरोप लगाने और उस रिश्ते के बारे में विरोध करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, जिसका मजबूत आधार और बुनियाद हो।

    अदालत ने कहा, "वास्तव में, उसके पास अपीलकर्ता के आचरण के बारे में शिकायत करने का औचित्य था और अन्यथा कोई भी दृष्टिकोण रखना वास्तव में प्रतिवादी पर क्रूरता होगी।" पीठ ने कहा, पति को 2013 में उसके साथ-साथ उसकी बहन और बहनोई के खिलाफ दर्ज एक मामले में बरी कर दिया गया था, जिन्हें आरोप तय होने के समय बरी कर दिया गया था।

    अदालत ने कहा कि इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में तलाक के बाद बरी होना ही यह कहने का आधार नहीं हो सकता कि पत्नी ने उस पर किसी तरह की क्रूरता की थी।

    कोर्ट ने कहा,

    “केवल इसलिए कि एक आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, प्रतिवादी के साथ अपने विवाह के दौरान एक युवा लड़की के साथ शामिल होने की अपीलकर्ता द्वारा की गई क्रूरता को दूर नहीं करता है; महज एक आपराधिक मामले में बरी हो जाना तलाक देने का आधार नहीं हो सकता,''

    केस टाइटलः एक्स बनाम वाई

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