पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एमसीडी स्मार्ट ऐप पर उपस्थिति का अनिवार्य मार्किंग मनमानी नहीं, कोई निजता समस्या नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

27 Dec 2023 11:11 AM IST

  • पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एमसीडी स्मार्ट ऐप पर उपस्थिति का अनिवार्य मार्किंग मनमानी नहीं, कोई निजता समस्या नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिल्ली नगर निगम के पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा "एमसीडी स्मार्ट मोबाइल एप्लिकेशन" पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करने की नीति मनमानी या अनुचित नहीं है।

    जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि स्मार्ट फोन खरीदना या रखना सभी कर्मचारियों के लिए मजबूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी उपस्थिति दर्ज करने के वैकल्पिक तरीके हैं और वे पर्यवेक्षक या किसी अन्य कर्मचारी के फोन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प चुन सकते हैं।

    अदालत ने कहा,

    “निजता और सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठता, क्योंकि एप्लिकेशन किसी अज्ञात स्रोत द्वारा विकसित नहीं किया गया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत निकाय द्वारा विकसित किया गया, जहां उक्त निकाय ने सुरक्षा उल्लंघन के संभावित खतरों के संबंध में पहले ही उचित परिश्रम कर लिया है।“

    जस्टिस सिंह एमसीडी के पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें नगर निकाय द्वारा जारी 18 अगस्त, 2022 के संचार को चुनौती दी गई। उक्तसंचार में निर्देश दिया गया कि आरबीआईपीएमटी और एमवीआईडी ​​अस्पतालों के सभी पैरा मेडिकल स्टाफ का वेतन केवल स्मार्ट फोन के माध्यम से एमसीडी स्मार्ट ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति चिह्नित होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    “सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, जहां प्रशासन का लक्ष्य लाभार्थियों को सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। इसलिए उक्त प्रणाली को चलाने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों की अनुपस्थिति ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है, जो पूरे सिस्टम के प्रभावी कामकाज में बाधा डाल सकती है।”

    इसमें कहा गया कि इस तरह की प्रणाली की शुरूआत राज्य के विभागों द्वारा काम करने की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना और जनता को सेवा और कल्याणकारी योजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है, जो किसी भी सार्वजनिक इकाई के लिए वांछनीय उद्देश्य है।

    अदालत ने कहा,

    “इसलिए यह अदालत प्रतिवादी एमसीडी में इसी तरह की प्रणाली की शुरूआत को अवैध करार देना जरूरी नहीं समझती है।”

    इसमें कहा गया कि इस एप्लिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों में अनुशासन की भावना पैदा करना है, जो यह देखते हुए आवश्यक है कि उनके काम की प्रकृति अत्यधिक रोगी-केंद्रित है।

    इसके अलावा, अदालत ने पाया कि कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के कई तरीके दिए गए, जिसमें उनके पर्यवेक्षक के स्वामित्व वाले स्मार्ट फोन या किसी अन्य कर्मचारी के माध्यम से जिनके आवेदन के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज की गई।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार, कर्मचारियों को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए मजबूर करने संबंधी दलील खारिज की जाती है।"

    इसमें कहा गया,

    "इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की प्रगति ने सार्वजनिक क्षेत्रों को कई तरह से मदद की। हालांकि, इस तरह की प्रगति का विरोध करना केवल प्रतिवादी एमसीडी के आदेशों का पालन न करने के कर्मचारियों के इरादे को दर्शाता है।"

    केस टाइटल: पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ एमसीडी बनाम सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य।

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