मद्रास हाईकोर्ट ने BJP राज्य प्रमुख अन्नामलाई के खिलाफ हेट स्पीच का मामला रद्द करने से इनकार किया

Shahadat

8 Feb 2024 11:41 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने BJP राज्य प्रमुख अन्नामलाई के खिलाफ हेट स्पीच का मामला रद्द करने से इनकार किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईसाई मिशनरी एनजीओ के खिलाफ टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया।

    यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अन्नामलाई ने कथित तौर पर कहा था कि यह ईसाई मिशनरी एनजीओ है, जिसने शुरू में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कथित बयानों वाले इस इंटरव्यू की वीडियो क्लिपिंग BJP टीएन के ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट की गई थी।

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने उपरोक्त बयानों के आधार पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि अन्नामलाई ने पर्यावरण के हित में दायर याचिका को सांप्रदायिक तनाव का माध्यम बना दिया और बयानों में सांप्रदायिक उत्साह है।

    अदालत ने कहा,

    “याचिकाकर्ता (अन्नामलाई) के भाषण से यह स्पष्ट है कि वह हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित ईसाई मिशनरी एनजीओ द्वारा किए गए सुविचारित प्रयास को चित्रित करने का प्रयास कर रहा है। जब वह कहते हैं, "हम सभी इसका विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं" तो इससे सांप्रदायिक उत्साह भी भड़क जाता है। इसलिए जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि ईसाई हिंदुओं को और "हम" (इस संदर्भ में हिंदुओं) को खत्म करना चाहते हैं। इसका बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे हैं। पर्यावरण के हित में दायर याचिका को अचानक सांप्रदायिक तनाव का माध्यम बना दिया गया।''

    अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला सत्ता और प्रभाव वाले पदों पर बैठे उन लोगों के लिए एक और अनुस्मारक है, जिनकी बातों की देश के नागरिकों पर व्यापक पहुंच और प्रभाव है।

    याचिकाकर्ता के वकील: सी.वी.श्याम सुंदर।

    प्रतिवादी के वकील: वी.सुरेश।

    केस टाइटल: के अन्नामलाई बनाम वी पीयूष।

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