केरल हाईकोर्ट ने आईजी (रजिस्ट्रेशन) को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की वैधता पर विचार करने का निर्देश दिया

Shahadat

15 Jan 2024 4:00 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने आईजी (रजिस्ट्रेशन) को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की वैधता पर विचार करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक को गैर-सरकारी संगठन 'यूथ एनरिचमेंट सोसाइटी' के रजिस्ट्रेशन की वैधता पर विचार करने का निर्देश दिया। उक्त एनजीओ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के इरादे से टिप्पणी करने का आरोप है।

    जस्टिस देवन रामचन्द्रन की पीठ के समक्ष याचिका सूचीबद्ध की गई।

    याचिकाकर्ताओं ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके खिलाफ टिप्पणी करने के लिए छठे प्रतिवादी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की।

    प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि एनजीओ के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जांच पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही एनजीओ के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम के संबंध में कोई आगे निर्णय लिया जा सकता है।

    पीठ ने दलीलें स्वीकार कर लीं और कहा कि अदालत की किसी भी टिप्पणी का चल रहे मुकदमे और जांच पर असर पड़ सकता है। जैसे, अदालत ने अंतरिम आदेश में टिप्पणियों की पुष्टि की और याचिकाकर्ताओं को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर फिर से अदालत का रुख करने की अनुमति दी।

    अंतरिम आदेश में रेखांकित किया गया,

    "यदि इस रिट याचिका में आरोपों में कोई सत्यता है तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा प्रस्तुत करता है, जिस पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए... प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है, जो हर किसी के बराबर है।”

    पूर्व आदेश में एकल पीठ ने यह भी कहा,

    “ये अधिकार संवैधानिक रूप से प्रदान और संरक्षित हैं। इन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा कमजोर या दबाया नहीं जा सकता है, जिसके पास प्रचारवादी विचार या हानिकारक दर्शन हो। साइबर स्पेस अब मिथक नहीं, हकीकत है। यह वह जगह है, जहां व्यक्तियों की प्रतिष्ठा पर आसानी से हमला किया जाता है और उसे अपमानित किया जाता है। अपराधियों का मानना है कि वे बिना किसी जवाबदेही के ऐसा कर सकते हैं। इसे आवश्यक रूप से बदलना होगा, क्योंकि सभ्य दुनिया में अधिकारियों को शामिल मुद्दों को स्वीकार करना होगा और आवश्यक रेपर्टरी कार्रवाई करनी होगी। अन्यथा, यह संभव है कि कुछ वर्ग निश्चित रूप से बड़े पूर्वाग्रह के अधीन होंगे।

    याचिकाकर्ता के वकील: लेगिथ कोट्टक्कल और पी बनर्जी।

    प्रतिवादी के वकील: भावना केके, पद्मा लक्ष्मी, आमिर सोहराब और सुनील कुरियाकोस।

    केस टाइटल: XXX और अन्य बनाम केरल राज्य और संबंधित मामला

    केस नंबर: WP(C) नंबर 40030/2023 और संबंधित मामले।

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