पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक को 'मिस्ट्रेस' के रूप में संदर्भित करने से इनकार किया, महिलाओं को संबोधित करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया

LiveLaw News Network

21 Feb 2024 6:23 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक को मिस्ट्रेस के रूप में संदर्भित करने से इनकार किया, महिलाओं को संबोधित करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला शिक्षक को "मिस्ट्रेस" के रूप में संदर्भित करने से परहेज किया। पंजाब सरकार महिला शिक्षकों के लिए इसी शब्द का उपयोग करती है।

    जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा, "याचिकाकर्ता नीतू शर्मा ने एक शिकायत के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उन्होंने पंजाबी भाषा की मिस्ट्रेस (मिस्ट्रेस शब्द हालांकि अनुचित है लेकिन राज्य सरकार इसी शब्द का इस्तेमाल करती है, इसलिए यह अदालत इसे नहीं हटाएगी) के पद के लिए आवेदन किया था। महिलाओं को संबोधित करते समय उचित शब्दावली के उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे से 'शिक्षक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।''

    गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 'जेंडर‌ स्टिरियोटाइपिंग से निपटने के मुद्दे पर एक हैंडबुक' जारी की थी। यह हैंडबुक कलकत्ता हाईकोर्ट की जज मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तैयार की थी। इसने न केवल उस भाषा की पहचान की जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, बल्‍कि उपयुक्त विकल्प भी पेश किया। हैंडबुक में लैंगिक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, पर आधारित सामान्य लेकिन गलत तर्क पद्धति को भी चिह्नित किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्णयों पर प्रकाश डाला गया, जिनके तहत इन रूढ़ियों को खारिज किया गया है।

    मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं ने कुछ शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी और इस आधार पर अपनी नियुक्ति की प्रार्थना की थी कि उनके पास उक्त उत्तरदाताओं की तुलना में ज्यादा योग्यता है, हालांकि वे याचिकाकर्ता को छोड़कर योग्यता में कम थे। याचिकाकर्ताओं में से एक, नीतू शर्मा ने आरोप लगाया कि छह शिक्षकों को दी गई नियुक्ति गलत थी। उन्हें योग्यता में उच्चतर व्यक्तियों के ऊपर किसी अन्य श्रेणी में मानकर, जिससे वे संबंधित नहीं थे, नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

    राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार पंजाबी भाषा शिक्षकों के लिए "स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी" के तहत 12 पद आरक्षित थे। कोर्ट ने कहा कि शर्मा ने अपने आवेदन पत्र में खुद को स्वतंत्रता सेनानी पोते-पोतियों की श्रेणी में बताया है। जबकि उत्तरदाताओं के प्रपत्रों के अवलोकन से पता चला कि उन सभी ने स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री के रूप में आवेदन किया है। हालांकि, आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, उन सभी में स्वतंत्रता सेनानी के पोते/पोतियां होने का प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है।

    शर्मा ने तर्क दिया कि काउंसलिंग के दौरान 19 अभ्यर्थी उपस्थित थे और याचिकाकर्ता सहित उच्च मेधावी अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद प्रतिवादियों को प्राथमिकता देकर पद भरे गए, इसलिए, वह उनकी नियुक्ति को रद्द करने की प्रार्थना करती हैं। आगे यह भी प्रार्थना करती हैं कि उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति दी जाए।

    न्यायालय ने जसप्रीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य [2010 (3) एससीटी 416] में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसने स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी पर पहले के परिपत्रों पर विचार किया और माना कि पहले के परिपत्र में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि बेटे की बेटे और बेटे की बेटी को बेटी के बेटे और बेटी की बेटी पर प्राथमिकता दी जाएगी, और इसलिए, "उम्मीदवारों के बीच योग्यता पर विचार किया जाना था और तदनुसार इसने एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी की बेटी द्वारा दायर रिट याचिका को पेश करने की अनुमति दी थी नियुक्ति इसलिए हुई क्योंकि वह योग्यता में ऊपर थी।"

    प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि, "चयन करते समय राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण बहुत ही कैजुअल प्रतीत होता है।" नतीजतन, न्यायालय ने उसकी याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि "(यह) प्रतिवादी-राज्य को यह निर्देश देने की हद तक अनुमति दी जानी चाहिए कि वह नियुक्ति के लिए उसके मामले पर उस तारीख से विचार करे जब अन्य व्यक्तियों को उसकी योग्यता में उन व्यक्तियों से उच्च मानते हुए नियुक्त किया गया था, जो वर्ष 2012 में नियुक्त किये गये थे।”

    हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, भले ही वे योग्यता में कम हों, उन्हें जारी रखने की अनुमति है और उनकी नियुक्तियां सुरक्षित रहेंगी।

    केस साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (पीएच) 54

    केस टाइटलः नीटू शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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