'मानव/बच्चों की बलि ने सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साल के बच्चे की हत्या करने वाले व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी
LiveLaw News Network
4 April 2024 4:15 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साल के बच्चे की हत्या करने वाले व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए हाल ही में कहा कि मानव/बच्चे की बलि सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है और सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ 47 वर्षीय व्यक्ति को दी गई आजीवन कारावास की सज़ा को बरकरार रखा और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी।
मामले के तथ्यों के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के फैसले की जांच करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि मामूली विरोधाभासों को छोड़कर, सभी चार चश्मदीद गवाहों की गवाही में उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा, यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में, सभी चश्मदीद गवाह पीडब्लू1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 गंवार गवाह हैं, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि गंवार गवाह, जो शिक्षित नहीं है और एक गरीब परिवार से आता है, के साक्ष्य की सराहना का मूल सिद्धांत यह है कि ऐसे गवाह के साक्ष्य की समग्र रूप से सराहना की जानी चाहिए।
इसके अलावा, पीडब्लू 1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 की गवाही को देखते हुए, अदालत ने पाया कि वे सभी प्रत्यक्षदर्शी थे, घटना के समय और स्थान पर मौजूद थे और उनके पास वास्तविक हमलावर को छोड़ने और वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। मामले के पूरे पहलू पर विचार करते हुए और उन परिस्थितियों पर समग्र दृष्टिकोण रखते हुए जिनमें वर्तमान अपराध किया गया है, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामला अंध विश्वास और हमारे समय की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकताओं का एक उत्कृष्ट मामला था जो अभी भी दूरदराज के इलाकों में प्रचलित है।
कोर्ट ने कहा,
“मानव/बाल बलि की प्रथा कई अलग-अलग अवसरों पर और कई अलग-अलग संस्कृतियों में की गई है। मानव/बाल बलि का उद्देश्य आमतौर पर सौभाग्य लाना और देवताओं को प्रसन्न करना है, जो हमारी राय में, सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है और ऐसी सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए।'' इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी की अपील खारिज करते हुए उसकी सजा बरकरार रखी।
केस टाइटलः राजेंद्र प्रसाद गौड़ बनाम यूपी राज्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 210 [CRIMINAL APPEAL No. - 79 of 2005]
केस साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एबी) 210