हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास के सार्वजनिक पार्कों पर दोबारा कब्ज़ा करने के लिए MCD, दिल्ली पुलिस की सराहना की
Shahadat
2 Jan 2024 4:08 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के जामा मस्जिद से लगे दो सार्वजनिक पार्कों पर दोबारा कब्ज़ा करने के प्रयासों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस की सराहना की।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ को MCD के वकील ने सूचित किया कि नगर निकाय ने 12 दिसंबर को उत्तरी और दक्षिणी दोनों पार्कों पर कब्जा कर लिया था।
अदालत को यह भी बताया गया कि दोनों सार्वजनिक पार्क सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिए गए हैं और उनके प्रवेश बिंदुओं पर उनके समय को प्रदर्शित करने वाले सूचना बोर्ड भी विधिवत लगाए गए।
अदालत ने कहा,
"यह अदालत उस तत्परता की सराहना करती है, जिसके साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जामा मस्जिद से लगे उत्तरी और दक्षिणी पार्कों पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है।"
नवंबर में अदालत ने पार्कों पर कब्ज़ा करने में विफलता के लिए MCD की खिंचाई की थी और कहा था कि वैधानिक प्राधिकरण सार्वजनिक पार्कों का कब्ज़ा नहीं खो सकता।
MCD ने तब अदालत को बताया था कि शाही इमाम या जामा मस्जिद अधिकारियों ने कथित तौर पर पार्कों पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने उन पर ताला लगा दिया है।
खंडपीठ ने MCD को कानून के मुताबिक सार्वजनिक पार्कों पर कब्जा लेने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था।
21 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जामा मस्जिद के पास मीना बाजार से सटे उर्दू पार्क के एक हिस्से को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने रैन बसेरा बनाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया।
तदनुसार, अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे DUSIB को यथासंभव शीघ्रता से अधिमानतः चार महीने के भीतर हरित क्षेत्र को खाली करने के लिए लिखें।
अदालत ने मामले को 10 अप्रैल को सूचीबद्ध करते हुए कहा,
"MCD को सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"
अदालत निवासी मोहम्मद अर्सलान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अर्सलम ने जामा मस्जिद के पास दो सार्वजनिक पार्कों पर कब्जे के मुद्दे से संबंधित है, जिनका प्रबंधन मूल रूप से एमसीडी द्वारा किया जाता है।
कोर्ट ने अधिकारियों को अर्सलान के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश देते हुए 2022 में याचिका का निपटारा कर दिया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि यद्यपि प्रतिनिधित्व को सकारात्मक आश्वासन के साथ निपटाया गया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
अप्रैल, 2022 में अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल किया था, क्योंकि एमसीडी का मामला यह है कि दो पार्कों के गेटों का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान कोर्ट ने पार्कों से अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया था।
केस टाइटल: मोहम्मद अर्सलान बनाम दिल्ली सरकार और अन्य।
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