हरियाणा कैबिनेट विस्तार: मंत्रियों की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक होने के मुद्दे पर याचिका, हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

1 April 2024 3:21 PM GMT

  • हरियाणा कैबिनेट विस्तार: मंत्रियों की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक होने के मुद्दे पर याचिका, हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 मार्च को किए गए हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के खिलाफ एक जनहित याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा। य‌ाचिका में कहा गया है कि मंत्रियों की संख्या विधानसभा के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है, और यह संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लंघन है।

    अनुच्छेद 164(1ए) के अनुसार, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने केंद्र, राज्य सरकार और मुख्य चुनाव आयोग सहित सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि यह अनुच्छेद 164 में 91वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 164 (1ए) के अनुसार, मंत्रिपरिषद किसी राज्य की विधान सभा की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    याचिका में कहा गया है कि हरियाणा में सदन की कुल ताकत 90 विधायकों की है और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने से यह 90 विधायकों की सीमा से अधिक हो गई है, जो स्वीकार्य नहीं है और यह संविधान के सिद्धांतों की घोर अवहेलना है।

    ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि यह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या (90) का पंद्रह प्रतिशत है। भाटी ने कहा कि, हालांकि, उपरोक्त अनिवार्य संवैधानिक संशोधन को दरकिनार करने के लिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक मजबूरियों के कारण, 4 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा।

    याचिका में मंत्रियों की नियुक्ति को रद्द करने और नई सरकार को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। बहस के दरमियान, एएसजी सत्यपाल जैन ने कहा कि, "हरियाणा में 14 मंत्री नियुक्त किए गए हैं और कुल विधानसभा का 15% 13.5 मंत्री होंगे, इसलिए यह देखना होगा कि क्या "0.5" को घटाकर 13 कर दिया जाएगा या 14 कर दिया जाएगा। "

    एजी हरियाणा बलदेव राज महाजन ने कहा कि 2014 में भी 14 मंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि चूंकि "0.5%" का प्रबंधन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए इसे अगले नंबर पर राउंड ऑफ कर दिया गया।

    दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति के खिलाफ एक जनहित याचिका पहले से ही 30 अप्रैल के लिए लंबित है, इसलिए कोर्ट ने सुनवाई उसी दिन के लिए टाल दी।

    12 मार्च को पूर्व सीएम एमएल खट्टर के इस्तीफा देने और पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद, सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। याचिका में कहा गया है कि सैनी मौजूदा सांसद हैं और संसदीय सीट से इस्तीफा दिए बिना उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में "गोपनीयता की शपथ" दिलाई गई है, जो संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है।

    Next Story