सरकार के पास सबसे बड़े मेगाफोन के साथ सबसे ऊंची आवाज, इसकी सुरक्षा के लिए फैक्ट चेक यूनिट की आवश्यकता नहीं: आईटी नियमों में संशोधन पर जस्टिस गौतम पटेल ने कहा

LiveLaw News Network

1 Feb 2024 8:00 AM IST

  • सरकार के पास सबसे बड़े मेगाफोन के साथ सबसे ऊंची आवाज, इसकी सुरक्षा के लिए फैक्ट चेक यूनिट की आवश्यकता नहीं: आईटी नियमों में संशोधन पर जस्टिस गौतम पटेल ने कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट के एक विभाजित फैसले में जस्टिस जीएस पटेल ने कहा कि वह आईटी नियम संशोधन 2023 के नियम 3(1)(बी)(v) को रद्द कर देंगे, जो सरकार को एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने और सरकार के कामकाज संबंधित ऑनलाइन सामग्री को एकतरफ रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली, गलत या भ्रामक की घोषणा करने का अधिकार देता है।

    इसे "सेंसरशिप" का एक रूप बताते हुए, जस्टिस पटेल ने कहा कि संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया है।

    "2023 के प्रस्तावित संशोधन के बारे में जो बात मुझे परेशान करती है, और जिसके लिए मुझे कोई विश्वसनीय बचाव नहीं मिलता है, वह यह है कि 2023 का संशोधन न केवल बहुत करीब है, बल्कि वास्तव में यूजर कंटेंट की सेंसरशिप का रूप लेता है।"

    अदालत ने आगे कहा कि संशोधन ने सरकार को न केवल गुमराह करने वाली झूठी बातों का, बल्कि विरोधी दृष्टिकोण रखने के अधिकार का भी अंतिम निर्णय लेने वाला बना दिया।

    जज ने कहा,

    "उपयोगकर्ता सामग्री के लिए जिम्मेदारी को कमजोर वर्ग, यानि, मध्यस्थ पर स्थानांतरित करके, 2023 का संशोधन प्रभावी रूप से सरकार को अपने एफसीयू [फैक्ट चेक यूनिट] के माध्यम से न केवल जो नकली, गलत या भ्रामक है, उसके लिए अंतिम आर्बिटर बनने की अनुमति देता है, ब‌ल्‍कि अधिक महत्वपूर्ण बात, विरोधी दृष्टिकोण रखने के अधिकार पर भी अंतिम आर्बिटर बनने की अनुमति देता है।"

    "इसमें और 1990 के दशक के न्‍यूज प्र‌िंट मामलों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिए: यह इस या उस सरकार या वर्तमान सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं केवल विवादित संशोधन के प्रभाव पर विचार कर रहा हूं।"

    एफसीयू का कर्तव्य केवल "सरकार के कामकाज" के संबंध में झूठी सामग्री की पहचान करना है, इस संबंध में अदालत ने कहा, "ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित जानकारी को 'हाईवैल्यू' स्पीच की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो कि ...सुरक्षा के अधिक योग्य है...।"

    इसमें आगे कहा गया, "यह धारणा कि सरकार के कामकाज में भी पूर्ण सत्य हैं, भले ही हम जानते हों कि इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं, निराधार है।"

    जज ने कहा कि यह तर्क कि सरकार अपने मामलों के बारे में 'सच्चाई' जानने के लिए 'सर्वोत्तम स्थिति' में है, प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक इकाई के लिए समान रूप से सच है।

    उन्होंने कहा,

    "मौलिक अधिकार के हनन की थोड़ी सी भी संभावना को टिके रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित करने के हर प्रयास को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के भीतर इसकी अनुमेय सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए। बाकी सब कुछ नाजायज है।"

    जस्टिस पटेल ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अब तक कोई उल्लंघन या सेंसरशिप नहीं हुई है इसलिए अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

    "श्रेया सिंघल में 'द्रुतशीतन प्रभाव' पर संपूर्ण चर्चा ऐसे किसी भी प्रस्तुतीकरण की स्वीकृति के विरुद्ध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से एक नियम के प्रत्याशित भविष्य के प्रभाव की ओर है।"

    अदालत ने कहा कि यह प्रस्तुतिकरण एक गलत सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार किसी भी तरह पैरेंस पैट्रीए है और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि नागरिकों को केवल वही जानकारी प्राप्त हो जिसे वह 'सही जानकारी' मानती है।

    "यह कि समझदार पाठक शिशु है और अपने लिए निर्णय नहीं ले सकता... यह इस तथ्य के विपरीत है कि सबसे बड़ा मेगाफोन और सबसे ऊंची आवाज सरकार की है: यदि कोई इकाई है जिसे इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो वह है सरकार।"

    जस्टिस पटेल ने रेखांकित किया कि विवादित नियम मूल क़ानून से परे ठोस कानून बनाता है। उनका कहना है, "धारा 69ए या धारा 79 में कुछ भी डिजिटल सामग्री के संबंध में इस लक्षित एकतरफावाद की अनुमति नहीं देता है।"

    डाइकोटॉमी प्रिंट बनाम ऑनलाइन

    जस्टिस पटेल एडिटर्स गिल्ड के वकील शादान फरासत की दलीलों से सहमत हुए कि नियम प्रिंट बनाम ऑनलाइन सामग्री के लिए असंगत मानक बनाते हैं और ऑनलाइन मीडिया के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और भाषण को असंगत रूप से बाधित करते हैं।

    उन्होंने तर्क दिया था कि सोशल मीडिया 'उपयोगकर्ता' केवल एक व्यक्ति है जिसके पास किसी डिवाइस पर इंटरनेट की पहुंच है, यह सच से बहुत दूर है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे लाइव लॉ और बार एंड बेंच जैसे कानूनी समाचार पोर्टलों के पास बिना प्रिंट संस्करण के सोशल मीडिया अकाउंट हैं। उन्होंने बताया कि प्रिंट में जो दिखाई देगा वह नियमों का शिकार नहीं होगा, हालांकि, ऑनलाइन होगा।

    “जैसा कि मैंने नोट किया है, यूनियन का पूरा तर्क कमोबेश इस आधार पर आगे बढ़ा है कि सभी उपयोगकर्ता व्यक्ति हैं। बल्‍कि जैसा कि हमने तुरंत देखा, यह पूरी तरह से गलत है। उपयोगकर्ता समाचार आउटलेट और जर्नल जैसी संस्थाएं भी हैं। न केवल उनके पास अपनी स्वयं के फैक्ट चेक सिस्टम हैं, बल्कि वे और उनके व्यक्तिगत लेखक प्रिंट और ऑनलाइन में प्रकाशित करते हैं। निर्णायक परीक्षण निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि यदि मुद्रित सामग्री को एफसीयू जांच के अधीन नहीं किया जा सकता है और जबरन हटाया नहीं जा सकता है, तो इसका कोई कारण नहीं है, केवल इसलिए कि ठीक वही सामग्री ऑनलाइन भी दिखाई देती है, यह नकली, मिथ्या या भ्रामक होने के एकतरफा निर्धारण के लिए अतिसंवेदनशील है।”

    विवादास्पद संशोधन को जनवरी 2023 में अधिसूचित किया गया था और डिजिटल समाचार पोर्टलों, मीडिया संगठनों और कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस ने तुरंत अदालत में चुनौती दी गई थी।

    याचिकाकर्ता - कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, हस्तक्षेपकर्ता न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन

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