नाबालिगों द्वारा जीवित अंग या ऊतक दान करने के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

LiveLaw News Network

2 Feb 2024 2:45 AM GMT

  • नाबालिगों द्वारा जीवित अंग या ऊतक दान करने के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि नाबालिगों द्वारा जीव‌ित अंग या ऊतक दान करने के लिए किए गए आवेदनों पर विचार के मामलों में उचित प्र‌‌ाधिकरण या राज्य सरकार के संदर्भ के लिए दिशा निर्देश तैयार करे।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश दिया कि मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 के नियम 5(3)(जी) के तहत दिशानिर्देश दो महीने के भीतर तैयार किए जाएं।

    नियम 5(3)(जी) में कहा गया है कि नाबालिगों द्वारा जीवित अंग या ऊतक दान की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय असाधारण चिकित्सा आधारों के, जिन्हें पूर्ण औचित्य के साथ और उपयुक्त प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ विस्तार से दर्ज किया जाना है।

    अदालत ने कहा कि असाधारण चिकित्सा आधार पर, एक नाबालिग को जीवित ऊतकों और अंगों को दान करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे असाधारण चिकित्सा आधार निर्धारित नहीं किए गए हैं जिससे ऐसे दान की अनुमति देने में मनमानी हो सकती है।

    इसमें कहा गया है कि असाधारण चिकित्सा आधारों की प्रकृति को इंगित करते हुए दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी और राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश में अपनाया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा, “प्रतिवादी नंबर एक को नाबालिगों द्वारा ऊतक दान की अनुमति के संबंध में एक आवेदन पर विचार करते समय उचित प्राधिकारी और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 के नियम 5 (3) (जी) के तहत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है।"

    जस्टिस प्रसाद एक 17 वर्षीय लड़की द्वारा उसके बीमार पिता को उसके लिवर का एक हिस्सा दान करने के लिए आवश्यक अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

    एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि बच्ची स्वस्थ है और निर्धारित मानदंडों के तहत अपने लीवर का एक हिस्सा अपने पिता को दान कर सकती है। इसमें आगे कहा गया है कि उसकी उम्र का एक व्यक्ति स्वीकार्य जोखिम के साथ पर्सियल हेपेटिक रिसेक्‍शन से गुजरता है, जो कि दान प्रक्रिया के समान है।

    कोर्ट ने कहा, “मेडिकल बोर्ड, एम्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता नंबर 1 अपने लिवर का एक हिस्सा अपने पिता को दान करने के लिए शारीरिक रूप से फिट है और उसके जीवन की गुणवत्ता कम नहीं होगी और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उसके पिता को तत्काल लिवर प्रत्यारोपण आवश्यकता है क्योंकि वह लिवर की बीमारी, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस- सिरोसिस (एनएएसएच) के अंतिम चरण में है, यह अदालत याचिकाकर्ता नंबर 1 को अपने लिवर का एक हिस्सा अपने पिता को दान करने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है।”

    कोर्ट ने लड़की को एम्स जैसे विशेष केंद्र में प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी, जहां उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी सभी विस्तृत जांच की जाएगी।

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