बॉम्बे हाईकोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने के लिए SOP बनाने का निर्देश दिया, कहा-न्यायिक हस्तक्षेप कम करने के लिए ऐसा करना जरूरी

LiveLaw News Network

12 April 2024 10:04 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने के लिए SOP बनाने का निर्देश दिया, कहा-न्यायिक हस्तक्षेप कम करने के लिए ऐसा करना जरूरी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने के लिए (MTP) दो महीने के भीतर एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसका राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को पालन करना होगा।

    नागपुर में बैठी चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में अदालती हस्तक्षेप की आवश्यकता को रोकने के लिए एमटीपी की अनुमति मांगने वाली याचिका को एक अलग जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा, “विद्वान सरकारी वकील से अनुरोध है कि वे न केवल इस आदेश के बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं, बल्कि अपने कार्यालय का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि एक व्यावहारिक मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाए और लागू की जाए ताकि किसी को भी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति के लिए इस न्यायालय की यात्रा करने की आवश्यकता न हो, यदि महिला एमटीपी एक्ट, 1971 और एमटीपी रूल्स, 2003 के प्रावधानों के तहत ऐसा करने की हकदार हो।"

    कोर्ट ने मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, साथ ही चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग को जनहित याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल किया था।

    अदालत बत्तीस सप्ताह की गर्भवती एक महिला की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने ये निर्देश पारित किए। याचिका में भ्रूण की असामान्यताओं के कारण गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति मांगी गई थी।

    याचिकाकर्ता ने भ्रूण में पाई गई असामान्यता के कारण उसे गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की। यह देखते हुए कि गर्भावस्था चौबीस सप्ताह से अधिक हो गई थी, अदालत ने 3 अप्रैल, 2024 को सिविल सर्जन को मेडिकल जांच करने और एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। जनरल अस्पताल, वर्धा के मेडिकल बोर्ड, जिसमें नौ डॉक्टर और एक मैट्रन शामिल थे, ने जांच की और भ्रूण में असामान्यताओं की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट भेजी थी।

    मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों के आधार पर, जिसने याचिकाकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए पर्याप्त जोखिमों के साथ-साथ पैदा होने पर बच्चे के लिए संभावित बाधाओं का संकेत दिया था, अदालत ने जनरल अस्पताल, वर्धा में गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के प्रावधानों के बावजूद, जो ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड को रेफरल को अनिवार्य बनाता है, याचिकाकर्ता को गर्भपात के लिए अदालत की अनुमति लेने का गलत तरीके से निर्देश दिया गया था।

    अधिनियम के तहत, बीस सप्ताह तक की गर्भावस्था को एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा समाप्त किया जा सकता है और जहां गर्भावस्था की अवधि बीस से चौबीस सप्ताह के बीच है, वहां दो पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2बी इसके लिए एक अपवाद बनाती है, जो चौबीस सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति उस स्थिति में देती है, यदि मेडिकल बोर्ड की राय है कि यह निदान किया गया है कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएं हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    “किसी भी महिला को, जो अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का इरादा रखती है, अदालत से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही गर्भावस्था चौबीस सप्ताह से अधिक हो। ऐसी स्थिति में, बस इतना करना आवश्यक था कि महिला को मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए था।”

    नतीजतन, अदालत ने महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग को एक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया, जिसे क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाए, ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और ऐसे में अदालती हस्तक्षेप की आवश्यकता को रोका जा सके।

    अदालत ने याचिकाकर्ता की वित्तीय बाधाओं को भी ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि अस्पताल में भर्ती होने, प्रक्रियाओं और दवाओं से संबंधित सभी खर्च जनरल अस्पताल, वर्धा के प्रबंधन द्वारा वहन किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर एसओपी तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली कार्यवाही की तारीख 12 जून, 2024 तय की गई।

    केस नंबरः रिट पीटिशन नंबर 2319/2024

    केस टाइटलः एबीसी बनाम महाराष्ट्र राज्य


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