किसानों का विरोध: हरियाणा में इंटरनेट निलंबन, सीमा सीलिंग के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

13 Feb 2024 3:00 AM GMT

  • किसानों का विरोध: हरियाणा में इंटरनेट निलंबन, सीमा सीलिंग के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की "अवरोधक कार्रवाइयों" को चुनौती दी गई है। याचिका में "किसानों को इकट्ठा होने और शांतिपूर्वक विरोध करने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए" हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा को सील करने को भी चुनौती दी गई है।

    याचिका में अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा सहित हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस के निलंबन पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि, "यह स्थिति को और खराब करता है, नागरिकों को सूचना और संचार संबंधी अधिकारों से वंचित करता है।"

    किसान अन्य मांगों के अलावा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

    चंडीगढ़ स्थित वकील उदय प्रताप सिंह ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सभी "अवरोधक कार्रवाइयों" पर रोक लगाने के लिए तत्काल अंतरिम आदेश जारी करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    याचिका में कहा गया है "न्यूनतम समर्थन मूल्य के मनमाने और अवैध गैर-भुगतान ने राज्य के मेहनती किसानों के बीच असंतोष और विश्वासघात की गहरी भावना पैदा कर दी। इस अन्यायपूर्ण निर्णय ने गरीब कृषक समुदाय को आघात पहुंचाया है। किसानों की सरकार से उनका सम्मान करने की अपील के बावजूद याचिका में कहा गया है कि उनकी उपज के लिए कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की उचित मांग के बावजूद, अधिकारियों ने उनकी चिंताओं को अनसुना कर दिया है।"

    यह आरोप लगाया गया है कि राज्य की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के स्वतंत्र रूप से घूमने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और शांतिपूर्ण सभा पर रोक लगाती है। याचिका में पुलिस की धमकी और बाधाएं डालने सहित कथित मनमानी कार्रवाइयों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

    केस टाइटल: उदय प्रताप सिंह बनाम यूओआई और अन्य।

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