उत्पाद शुल्क नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

7 Feb 2024 8:26 PM IST

  • उत्पाद शुल्क नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत देने से इनकार किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी।

    हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाई जाए ताकि एक आरोपी के रूप में सिंह के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अदालत ने कहा कि यह इस शर्त पर होगा कि न तो सिंह के वकील और न ही अभियोजन पक्ष अनावश्यक स्थगन की मांग करेगा।

    अदालत ने कहा, “इस स्तर पर उपस्थित आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।”

    सिंह को पिछले साल 22 दिसंबर को शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट्स ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सिंह को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी के बाद चार अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले वह तीसरे आप नेता हैं। पिछले साल 13 अक्टूबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

    दिनेश अरोड़ा द्वारा सिंह का नाम लिए जाने के बाद ईडी ने सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर दो बार में 2 करोड़ रुपये पहुंचाए थे और एजेंसी को डिजिटल सबूतों के साथ AAP नेता का सामना करना है।

    पिछले साल 24 अक्टूबर को जस्टिस शर्मा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी से जादूगर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और किसी मामले की जांच करने और सच्चाई तक पहुंचने में समय लगेगा।

    कोर्ट में कहा,

    “भले ही जांच एजेंसी/ईडी प्रमुख जांच एजेंसी हो, उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और भले ही तकनीकी का उपयोग किया जाए और सर्वोत्तम जांच कौशल का उपयोग किया जाए, फिर भी मामले की जांच करने में समय लगेगा और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करें।''

    इसके बाद सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निर्णयाधीन है।

    केस टाइटलः संजय सिंह बनाम ईडी

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