प्रवेश कर | भारत में बनी विदेशी शराब यूपी के स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश अधिनियम 2007 के तहत कर योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

9 April 2024 4:30 PM IST

  • प्रवेश कर | भारत में बनी विदेशी शराब यूपी के स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश अधिनियम 2007 के तहत कर योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश अधिनियम 2007 के तहत भारत निर्मित विदेशी शराब पर कर लगाने के मूल्यांकन आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि यह अधिनियम की अनुसूची में प्रदान नहीं किया गया है।

    याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कर अधिनियम, 2000 की धारा 4-ए (निर्माता के माध्यम से कर की वसूली) सहपठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियमावली 2000 के नियम 41(5) के तहत 19 अप्रैल 2006 को एक अनंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था। अंतिम मूल्यांकन आदेश 30 मार्च 2008 को यूपी स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश अधिनियम 2007 के तहत पारित किया गया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2000 को हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील लंबित है। यह प्रस्तुत किया गया कि 2007 के अधिनियम की धारा 1(3) में प्रावधान है कि 2007 का अधिनियम एक नवंबर, 1999 से लागू माना जाएगा।

    याचिकाकर्ता का मूल्यांकन 2007 के अधिनियम के तहत किया गया था, यह तर्क दिया गया था कि 2007 के अधिनियम के तहत भारत में निर्मित विदेशी शराब पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इसे कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची में प्रदान नहीं किया गया था।

    न्यायालय ने माना कि चूंकि भारत में निर्मित विदेशी शराब 2007 के अधिनियम के तहत कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची में प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए अधिकारियों के पास इस पर कर लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

    जस्टिस शेखर बी सराफ ने कहा, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि विचाराधीन सामान नए अधिनियम की अनुसूची में नहीं है, तो अधिकारियों के पास उस पर प्रवेश कर लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रश्न मामले की जड़ तक जा रहा है और प्राधिकरण को इस पर विचार करना चाहिए और उत्तर देना चाहिए था।''

    न्यायालय ने पाया कि 2007 के अधिनियम के तहत भारत में निर्मित विदेशी शराब पर कर लगाने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि इसे कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची में प्रदान नहीं किया गया था।

    तदनुसार, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और फिर अधिनियम 2007 के तहत कवर नहीं किए गए सामानों पर कर लगाने के संबंध में एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: एम/एस यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य [रिट टैक्स नंबर 619/2023]

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