सख्त निगरानी सुनिश्चित करें, चांदनी चौक के नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण हटाने के लिए दैनिक आधार पर कार्रवाई करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

Shahadat

26 Dec 2023 12:54 PM IST

  • सख्त निगरानी सुनिश्चित करें, चांदनी चौक के नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण हटाने के लिए दैनिक आधार पर कार्रवाई करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चांदनी चौक क्षेत्र के नॉन-वेंडिंग जोन में अतिक्रमण हटाने के लिए दिन-प्रतिदिन कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जाए।

    जस्टिस तुषार राव गेडेला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, या फिर से अतिक्रमण होता है तो संबंधित क्षेत्र के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सहायक आयुक्त और लाहौरी गेट और कोतवाली पुलिस के एस.एच.ओ. स्टेशनों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

    अदालत ने चांदनी चौक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन होने के संबंध में संगठन चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया।

    खंडपीठ ने कहा कि 2017 में दायर की गई याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित विभिन्न आदेश, कानून के शासन को लागू करने के साथ-साथ गैर-वेंडिंग जॉन में अतिक्रमण को रोकने के लिए "न्यायालय की चिंता" को प्रदर्शित करते हैं।

    अदालत ने कहा,

    “हमने उक्त आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और हमारी राय है कि संबंधित पीएस के एसएचओ के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, एमसीडी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्देश, जैसा कि STF ने अपने मिनटों में तैयार किया है। दिनांक 07.12.2023 का स्थानीय अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से पालन और कार्यान्वयन किया जाएगा।”

    स्पेशल टास्क फोर्स ने 07 दिसंबर को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को शामिल करते हुए नियमित आधार पर संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।

    यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली पुलिस के बीट अधिकारी प्रत्येक अतिक्रमण अभियान के बाद क्षेत्र में निगरानी रखेंगे और नो हॉकिंग या नो वेंडिंग जोन में अवैध रेहड़ी-पटरी या वेंडिंग को फिर से पनपने से रोकेंगे।

    अदालत ने कहा,

    “इस प्रकार की गई दलीलों के मद्देनजर, हम इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निपटाते हैं कि प्रतिवादी 07.12.2023 के अपने मिनट्स में एसटीएफ द्वारा तय किए गए कार्यों का सख्ती से पालन करेंगे और इसका अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।“

    इससे पहले, कोर्ट ने चांदनी चौक क्षेत्र में फेरीवालों और विक्रेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और टिप्पणी की थी कि क्षेत्र की पुनर्विकास गतिविधि 'खस्ताहाल' हो रही है।

    न्यायालय ने क्षेत्र में 330 सीसीटीवी कैमरे लगाने में विफलता पर दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की और कहा था कि इस मुद्दे पर न्यायिक निर्देशों का ध्यान नहीं रखा जा रहा।

    केस टाइटल: चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल (रजि.) बनाम दिल्ली पुलिस, पुलिस आयुक्त एवं अन्य के माध्यम से

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