दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर द्वारा एमएस धोनी के खिलाफ मानहानि मामले पर 29 जनवरी को सुनवाई करेगा

Shahadat

18 Jan 2024 6:18 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर द्वारा एमएस धोनी के खिलाफ मानहानि मामले पर 29 जनवरी को सुनवाई करेगा

    क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि मुकदमा दायर करने की सूचना धोनी के साथ-साथ उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म को भी दी जाए।

    दिवाकर और उनकी पत्नी ने धोनी को उनके खिलाफ मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण बयान प्रकाशित करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों ने क्रिकेटर से अवैध रूप से 15 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

    यह मुकदमा मेटा, एक्स (पूर्व में ट्विटर), गूगल, यूट्यूब और 30 मीडिया हाउस और वेब पोर्टल के खिलाफ दायर किया गया।

    दिवाकर का दावा है कि धोनी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बिना किसी आधार के "बेबुनियाद, झूठे, आधारहीन, प्रतिशोधपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं।" वह 06 जनवरी को धोनी के वकील द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी व्यथित हैं, जहां उक्त आरोप मीडिया के सामने पेश किए गए। मुकदमे में कहा गया कि ऐसा उन्हें अपूरणीय और गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया।

    दिवाकर के खिलाफ धोनी ने आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई, जो रांची की एक अदालत में लंबित है।

    सुनवाई के दौरान, दिवाकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश उन मामलों में भी पारित किया जा सकता है, जो अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।

    दूसरी ओर, एएनआई के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि वीर अर्जुन न्यूजपेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम बहोरी लाल एवं अन्य (2013) मामले में समन्वय पीठ के फैसले के अनुसार यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है।

    उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया हाउस भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 499 के अपवाद के तहत पूरी तरह से संरक्षित है, क्योंकि रिपोर्टिंग में केवल रांची अदालत के समक्ष आपराधिक मामले में लंबित कार्यवाही को कवर किया गया।

    2017 में क्रिकेट अकादमियों और खेल परिसरों की श्रृंखला स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एमएस धोनी क्रिकेट अकादमी के लिए दिवाकर की कंपनी अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में प्राधिकरण पत्र जारी किया गया।

    मुकदमे के अनुसार, अगस्त, 2021 में उक्त पत्र को अज्ञात तीसरे पक्ष द्वारा ईमेल द्वारा रद्द कर दिया गया।

    मुकदमे में आगे कहा गया कि आज तक दिवाकर को निरस्तीकरण का कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार, ईमेल को कानून में कानूनी और वैध निरस्तीकरण नहीं समझा जा सकता।

    केस टाइटल: मिहिर दिवाकर और अन्य बनाम महेंद्र सिंह धोनी और अन्य।

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