दिल्ली हाईकोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को भारतपे के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोका, ट्वीट हटाने का आदेश दिया
LiveLaw News Network
15 March 2024 8:53 AM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर को फिनटेक कंपनी या उसके पदाधिकारियों या अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक बयान देने पर रोक लगा दी। जस्टिस प्रथिबा एम सिंह ने ग्रोवर को 48 घंटे के भीतर उन्हें अपने ट्वीट हटाने का निर्देश दिया, जिसमें एसबीआई चेयरपर्सन को तुच्छ कहने वाला ट्वीट भी शामिल है।
अदालत ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को आरबीआई चेयरमैन को लिखे गए अशनीर ग्रोवर के पत्रों के आधार पर हाल ही में प्रकाशित अपने लेख को हटाने का भी निर्देश दिया।
यह आदेश भारतपे द्वारा ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में आया है, जिसमें 88.67 करोड़ रुपये रुपये की वसूली की मांग की गई है और उन्हें किसी भी मंच पर कंपनी के खिलाफ कोई मानहानिकारक बयान देने से रोकने की मांग की गई है।
भारतपे ने एक नया आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि ग्रोवर ने कुछ नए बयान और ट्वीट किए हैं जो पिछले साल अदालत द्वारा पारित दो न्यायिक आदेशों के साथ-साथ भविष्य में इसी तरह के पोस्ट न करने के उनके द्वारा दिए गए वचन के खिलाफ हैं।
संबंधित प्रकाशन और ट्वीट्स को ध्यान से देखते हुए, अदालत ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया न्यायिक आदेशों के साथ-साथ ग्रोवर के अंडरटेकिंग का भी उल्लंघन हैं। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई चेयरपर्सन को तुच्छ कहने से संबंधित ट्वीट और भारतपे के चेयरपर्सन के प्रति उसी तरह के अपमान को “पूरी तरह से टाला जा सकता” था।
पिछले साल नवंबर में, ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर फिनटेक कंपनी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के लिए माफी मांगी थी और भविष्य में ऐसा नहीं करने का वचन दिया था।
समन्वय पीठ ने तब ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन को देय 2 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने के लिए बाध्य किया था। अदालत ने कहा था कि वह ग्रोवर द्वारा न्यायिक आदेशों के "लगातार उल्लंघन" को देखकर आश्चर्यचकित है।
मुकदमे में प्रतिवादी ग्रोवर, उनकी पत्नी, उनके साले और ससुर हैं। मुकदमे में भारतपे ने ग्रोवर पर कंपनी के खिलाफ "खतरनाक अभियान" चलाने का आरोप लगाया है।
केस टाइटलः रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य।