दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार किया
Shahadat
22 Jan 2024 5:20 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली सोरेन द्वारा दायर याचिका "इस समय समय से पहले" है।
सोरेन ने भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा 5 अगस्त, 2020 को दायर शिकायत के अनुसार लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से भारी संपत्ति अर्जित की।
सितंबर, 2022 में हाईकोर्ट ने लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
यह दावा करते हुए कि शिकायत झूठी, तुच्छ और कष्टप्रद है, सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि एक्ट की धारा 53 के अनुसार, कथित अपराध के सात साल की समाप्ति के बाद की गई किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार क्षेत्र मानने वाले भारत के लोकपाल के खिलाफ वैधानिक रोक है।
दूसरी ओर, लोकपाल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह "पूरी तरह से गलत धारणा" है। इस मामले में सोरेन के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया।
लोकपाल ने कहा कि प्रारंभिक जांच इस मामले में उचित कार्रवाई है। इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि शिकायत में उल्लिखित संपत्ति सोरेन और उनके परिवार के पास है या नहीं।
लोकपाल के अनुसार, सोरेन को यह निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया कि क्या उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है। प्रतिक्रिया में आगे कहा गया कि मामला "अभी भी निर्णय के लिए खुला है", जिसमें सीमा का मुद्दा भी शामिल है और "कोई अंतिम दृष्टिकोण नहीं बनाया गया।"
केस टाइटल: शिबू सोरेन बनाम भारत के लोकपाल एवं अन्य।