दिल्ली हाईकोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन में पार्टी के प्रतीक का उपयोग करने के लिए BJD के खिलाफ BJP की याचिका खारिज की

Shahadat

12 Jan 2024 2:35 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन में पार्टी के प्रतीक का उपयोग करने के लिए BJD के खिलाफ BJP की याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजू जनता दल (BJD) द्वारा चुनाव में आवंटित अपनी पार्टी के प्रतीक 'शंख' का उपयोग करके राज्य कल्याण योजनाओं का विज्ञापन करते समय सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ओडिशा के महासचिव जतिन मोहंती की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मोहंती को उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा, क्योंकि योजनाओं के विज्ञापन सहित सब कुछ वहीं हुआ।

    जैसे ही मोहंती के वकील ने याचिका वापस ली, अदालत ने उन्हें अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में रिट याचिका दायर करने की छूट दे दी।

    अदालत ने कहा,

    “वहां (उड़ीसा हाईकोर्ट) जाओ। इसे वहां पर उठाएं। सबकुछ उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में विज्ञापन किया गया। इस अदालत पर अत्यधिक बोझ है। हम इसे इस तरीके से नहीं कर सकते। वहां जाएं। वे फैसला करेंगे। हम नहीं।''

    इसमें आगे कहा गया,

    “हर राज्य की यही कहानी है। यह किसी एक राज्य के लिए अद्वितीय नहीं है। यह हर राज्य में हो रहा है। वे इसका फैसला करेंगे, उड़ीसा हाईकोर्ट जाइये। दिल्ली हाईकोर्ट मत आइए। फोरम की सुविधा उड़ीसा है।”

    अदालत ने उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उड़ीसा में सत्तारूढ़ पार्टी BJD के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की थी।

    याचिका में उड़ीसा सरकार को 'शंख' प्रतीक का उपयोग करके राज्य कल्याण योजना का कोई भी विज्ञापन करने से रोकने की भी मांग की गई थी।

    याचिका में दावा किया गया कि आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, BJD ने पिछले पांच वर्षों में विज्ञापनों पर 378 करोड़ रुपये और स्व-प्रचार पर 378.629 करोड़ रुपये खर्च किए।

    मोहंती का मामला यह है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए BJD के आरक्षित प्रतीक रद्द करने के लिए पिछले साल नवंबर में ईसीआई को अभ्यावेदन दायर किया। हालांकि, अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

    याचिका में कहा गया,

    “यह प्रस्तुत किया गया कि हर दिन प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों के लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 2 के पास विभिन्न राज्य सरकार कल्याण योजनाओं का विज्ञापन करने के अन्य उद्देश्य हैं। इसी तरह के विज्ञापन कई अन्य प्लेटफार्मों जैसे बसों, सोशल मीडिया, राज्य सरकार के कार्यालयों, अस्पतालों और शहरों और कस्बों में होर्डिंग्स में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए। फिर सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के विचार को जनहित में कहा जा सकता है?''

    केस टाइटल: जतिन मोहंती बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य।

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