दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीवो कर्मचारियों की रिहाई के खिलाफ ED की याचिका पर नोटिस जारी किया
Shahadat
3 Jan 2024 10:53 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिक सहित तीन आरोपियों को रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर नोटिस जारी किया।
जस्टिस तुषार राव गेडेला की अवकाश पीठ ने ईडी द्वारा सामने रखे गए मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तीन आरोपी व्यक्तियों हांग ज़ुक्वान, हरेंद्र दहिया और हेमंत कुमार मुंजाल को नोटिस जारी किया।
हालांकि, अदालत ने कहा कि चूंकि ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुपालन में व्यक्तियों को पहले ही रिहा कर दिया गया, इसलिए कोई पूर्व-पक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया।
ED ने 30 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें तीन आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी को अवैध और शून्य ठहराया गया। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया।
हालांकि, ED द्वारा व्यक्त की गई आशंका को ध्यान में रखते हुए आरोपी व्यक्तियों पर अतिरिक्त शर्त लगाई गई कि वे 03 जनवरी तक हर दिन सुबह 10 बजे एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होंगे।
ऐसा तब हुआ जब तीन व्यक्तियों ने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया। उनका मामला यह है कि उन्हें 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया, न कि 22 दिसंबर को, जैसा कि जांच एजेंसी ने दावा किया।
ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उन्हें पेश नहीं किया गया। इसलिए उनकी हिरासत अवैध है।
ED के अनुसार, 2022 में वीवो इंडिया और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों पर छापे मारे गए। यह आरोप लगाया गया कि चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया।
यह भी आरोप लगाया गया कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपये "अवैध रूप से" चीन को ट्रांसफर किए गए।
केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय बनाम होंग ज़ुक्वान @ टेरी और अन्य।
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