दिल्ली हाईकोर्ट ने Freebit पर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Shahadat

25 Dec 2023 9:16 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने Freebit पर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इन-ईयर उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता "Freebit AS" द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए आवेदन खारिज किया कि उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया, जिससे सूट पेटेंट रद्द होने की संभावना है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने पेटेंट सूट, 2022 को नियंत्रित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों का उल्लेख करते हुए बताया,

    “जहां तक संभव हो मुकदमे में बताए गए समान या काफी हद तक समान आविष्कार के संबंध में किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश में वादपत्र के लिए संबंधित विदेशी पेटेंट आवेदनों का विवरण, साथ ही किसी से संबंधित जानकारी शामिल करना आवश्यक है।

    विश्लेषण में अदालत ने अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सिद्धांत "जो इक्विटी में आता है, उसे साफ नियत से आना चाहिए।" पेटेंट के उल्लंघन और वादी के निरसन या अमान्यकरण का खुलासा करने में विफलता के लिए प्रासंगिक है। संबंधित विदेशी पेटेंट का मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

    Freebit द्वारा अपने "बेहतर ईयरपीस" के संबंध में निषेधाज्ञा की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया। दावों के अनुसार, इसने "सी-शेप इयरफ़ोन इंटरफ़ेस" डिज़ाइन किया और इसके लाइसेंसधारकों में बोट, जेबीएल, स्कलहैंडी, हरमन आदि शामिल हैं, जो इसके पेटेंट पोर्टफोलियो के लिए रॉयल्टी का भुगतान करते हैं। सूट पेटेंट भारत में दायर किया गया, जिसमें नॉर्वेजियन पेटेंट आवेदन से प्राथमिकता का दावा किया गया और कान से स्थिर और आरामदायक लगाव के लिए डिज़ाइन की गई एक ईयर यूनिट का खुलासा किया गया। इसे 2016 में दिया गया था।

    प्रतिवादी ने प्रतिवाद किया कि Freebit ने फिजिकल तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और छुपाया, क्योंकि संबंधित विदेशी पेटेंट को कई न्यायालयों में अमान्य/अस्वीकार कर दिया गया था। इसने संबंधित विदेशी पेटेंट के निर्णयों के आधार पर सूट पेटेंट की वैधता को भी चुनौती दी।

    वादपत्र पर गौर करने पर, अदालत ने पाया कि कुछ देशों में, जहां सूट का पेटेंट या तो रद्द कर दिया गया, या अस्वीकार कर दिया गया, छोड़ दिया गया, या व्यपगत हो गया, Freebit द्वारा स्थिति को या तो लंबित या स्वीकृत के रूप में दिखाया गया। यह माना गया कि Freebit द्वारा "भौतिक तथ्यों का घोर दमन और गलत बयानी" की गई, जिसका मामले पर असर पड़ सकता है।

    जहां तक Freebit ने यह तर्क देने की कोशिश की कि फॉर्म-3 डेटा स्वयं वादी में दिया गया, अदालत ने कहा कि डेटा गलत है, क्योंकि फॉर्म-3 डेटा दाखिल करने से एक साल पहले संबंधित जापानी पेटेंट को अस्वीकार कर दिया गया था।

    जस्टिस सिंह ने न्यायिक मिसालों से गुजरने के बाद कहा कि आईपी मुकदमों में अंतरिम राहत की मांग करने वाले वादी पर प्रकटीकरण का कर्तव्य उन तथ्यों तक सीमित नहीं है, जो उसके मामले को मजबूत करते हैं; बल्कि इसका विस्तार उन सभी सूचनाओं तक है, जो विवाद के निष्पक्ष निर्णय में सहायता करेंगी।

    अदालत ने कहा,

    "प्रकटीकरण के कर्तव्य में न केवल मौजूदा मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेजों को जमा करना शामिल है, बल्कि पक्षकारों के बीच किसी भी पिछले मुकदमे, सूट पेटेंट से संबंधित किसी भी पिछले मुकदमे के साथ-साथ उनके संबंधित परिणामों के बारे में अदालत को सूचित करना भी शामिल है।"

    निष्कर्ष पर पहुंचने में अदालत ने दो निर्णयों पर भी विचार किया, जो सूट पेटेंट की वैधता पर प्रभाव डालते हैं। इसमें कहा गया कि इन निर्णयों को Freebit द्वारा रोका नहीं जा सकता और रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "...दमन और गलत बयानी निस्संदेह न्यायसंगत राहत देने की अदालत की इच्छा को प्रभावित करेगी, क्योंकि यह साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिद्धांत का खंडन करता है।"

    यह मानते हुए कि इसके आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अदालत ने फ्रीबिट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    वादी की ओर से वकील श्वेताश्री मजूमदार, तान्या वर्मा, देवयानी नाथ और पृथ्वी गुलाटी उपस्थित हुए (फ्रीबिट)।

    प्रतिवादी (एक्सोटिक माइल) की ओर से वकील गौरव मिगलानी, तरूण गांधी, दवेश वशिष्ठ, शरभ श्रीवास्तव, मल्लिका चड्ढा और नानकी अरनेजा उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: फ्रीबिट एएस बनाम एक्सोटिक माइल प्राइवेट लिमिटेड, सीएस(सीओएमएम) 884/2023

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