दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के लिए माफीनामा प्रसारित करने के आदेश के खिलाफ टीवी टुडे नेटवर्क की याचिका खारिज की

Shahadat

25 Dec 2023 9:53 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के लिए माफीनामा प्रसारित करने के आदेश के खिलाफ टीवी टुडे नेटवर्क की याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत इंडिया टुडे और आज तक के संचालक/मालिक टीवी टुडे नेटवर्क को शराब उत्पादों से जुड़े ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए माफी माना चलाने का निर्देश दिया गया था।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने नेटवर्क की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (इसके प्रावधान) के नियम 7(2)(viii) ऐसे उत्पाद के विज्ञापन की अनुमति देते हैं, जिसका नाम प्रतिबंधित लेखों के संबंध में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा विज्ञापन उन शर्तों के अधीन है, जिनका इस मामले में उल्लंघन किया गया।

    कथित तौर पर नेटवर्क ने दो विज्ञापन प्रसारित किए। एक "100 पाइपर्स म्यूज़िक सीडी" से संबंधित है और दूसरा "ऑल सीज़न्स क्लब सोडा" से संबंधित है। प्रतिवादी नंबर 1 ने नेटवर्क को पत्र जारी कर कहा कि उसके द्वारा प्रसारित विज्ञापन अल्कोहल उत्पादन से जुड़े ब्रांड नामों को बढ़ावा देते हैं।

    जब नेटवर्क को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया तो यह सामने आया कि नेटवर्क के पास विज्ञापन के साथ-साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी प्रमाणपत्र को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। कथित तौर पर, प्रतिवादी नंबर 1 ने सीबीएफसी सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए सिस्टम बनाने वाली सलाह जारी की।

    इसके बाद विवादित आदेश पारित किए गए, जिसमें नेटवर्क को सुबह 09:00 बजे से रात 09:00 बजे के बीच लगातार 3 दिनों तक स्क्रीन के नीचे दिन में 4 बार माफी स्क्रॉल चलाने का निर्देश दिया गया। व्यथित नेटवर्क ने आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

    नेटवर्क का मामला यह था कि विज्ञापनदाता ने "100 पाइपर्स" विज्ञापन से संबंधित सीबीएफसी सर्टिफिकेट दिया था। "ऑल सीज़न्स" प्रसारण के संबंध में यह आग्रह किया गया कि ब्रांड नाम का उपयोग आमतौर पर शराब के अलावा अन्य उत्पादों के संबंध में किया जाता है।

    यह तर्क दिया गया कि नेटवर्क के चैनलों ने अच्छे विश्वास के साथ काम किया और विज्ञापनदाता द्वारा प्रदान की गई क्लिप की तुलना चलने से पहले सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित क्लिप से करने के लिए बाध्य नहीं है।

    दूसरी ओर, यूओआई के वकील ने दलील दी कि "100 पाइपर्स" विज्ञापन में शराब ब्रांड का लोगो है, जो 1994 के नियमों के नियम 7(2)(viii) का उल्लंघन है। "ऑल सीज़न्स" विज्ञापन के संबंध में यह आग्रह किया गया कि विज्ञापन में शराब की बोतल दिखाई गई। इस तरह यह "सरोगेट विज्ञापन" के दायरे में नहीं आ सकता है। इसके अलावा, क्लिप सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित नहीं थी।

    अदालत ने कहा,

    “चूंकि नियम 7 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क कि वे विज्ञापनदाता द्वारा प्रस्तुत सीबीएफसी सर्टिफिकेट के आधार पर अच्छे विश्वास में आगे बढ़े है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम प्रसारक को स्वतंत्र रूप से विज्ञापनदाता द्वारा प्रदान की गई क्लिप की सत्यता का पता लगाने की अनुमति नहीं देते।''

    "ऑल सीज़न्स" विज्ञापन के संबंध में अदालत ने पाया कि इसे सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। इसके अलावा, कहा गया कि नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य मामले में उसी विज्ञापन से निपटने वाली समन्वय पीठ के फैसले के मद्देनजर यह मुद्दा अंतिम रूप ले चुका है।

    याचिकाकर्ता (टीवी टुडे नेटवर्क) की ओर से वकील हृषिकेश बरुआ, अनुराग मिश्रा, कुमार क्षितिज, राधिका गुप्ता और सौमित्र पेश हुए।

    सीजीएससी अपूर्व कश्यप एडवोकेट कीर्ति दाधीच, अखिल हसीजा और ओजस्व पाठक के साथ प्रतिवादी (यूओआई) की ओर से पेश हुए।

    केस टाइटल: टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 9556/2022

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