Criminal Law Amendment Ordinance 1994: मालिक फर्निशिंग सुरक्षा पर अंतरिम कुर्की के अधीन संपत्ति की कस्टडी लेने का हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

5 Jan 2024 10:42 AM GMT

  • Criminal Law Amendment Ordinance 1994: मालिक फर्निशिंग सुरक्षा पर अंतरिम कुर्की के अधीन संपत्ति की कस्टडी लेने का हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1944 (1994 अध्यादेश) उस व्यक्ति को संपत्ति की रिहाई के लिए धारा 8 के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार देता है, जिसकी संपत्ति अंतरिम कुर्की के अधीन है, बशर्ते कि वह जिला न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करता हो।

    1994 अध्यादेश की धारा 8 में कहा गया,

    "कोई भी व्यक्ति, जिसकी संपत्ति इस अध्यादेश के तहत कुर्क की गई है या होने वाली है, वह किसी भी समय जिला जज को ऐसी कुर्की के बदले सुरक्षा देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है और जहां सुरक्षा की पेशकश की जाती है और यदि जिला जज की राय में यह संतोषजनक और पर्याप्त है, तो वह कुर्की के आदेश को, जैसा भी मामला हो, वापस ले सकता है, या पारित करने से बच सकता है।''

    जस्टिस शील नागू और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने 1994 के अध्यादेश के प्रावधानों पर गौर करते हुए कहा:

    "...जब अंतरिम कुर्की का आदेश उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा में किया जाता है तो अंतरिम कुर्की से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति संबंधित जिला जज को सुरक्षा प्रदान करते हुए धारा 8 के तहत आवेदन कर सकता है, जो, उक्त सुरक्षा की पर्याप्तता का आकलन करने और उसके बाद अंतिम कुर्की के अधीन अंतरिम कस्टडी के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए सशक्त है।

    इस मामले में अपीलकर्ता के पास इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से सतना में रिटेल आउटलेट के लिए लीज होल्ड अधिकार हैं। अपीलकर्ता और उसके पति पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 और आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया। साथ ही अपीलकर्ता के रिटेल आउटलेट को अंतरिम कुर्की आदेश द्वारा अस्थायी रूप से संलग्न किया गया।

    इस प्रकार अपीलकर्ता ने 1994 के अध्यादेश की धारा 8 के तहत आवेदन दायर कर ट्रायल कोर्ट से उक्त रिटेल आउटलेट संचालित करने की अनुमति मांगी, जिसे विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

    1994 के अध्यादेश के प्रावधानों पर गौर करने पर न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि जब अंतरिम कुर्की का आदेश उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा में किया जाता है तो अंतरिम कुर्की के विज्ञापन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाला व्यक्ति अध्यादेश की धारा 8 के तहत संबंधित जिला जज को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जो बदले में उक्त सुरक्षा की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए सशक्त होगा। उसके बाद अंतिम कुर्की के अधीन अंतरिम कस्टडी के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

    हालांकि, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सुरक्षा प्रदान करने के किसी प्रस्ताव का संकेत नहीं दिया गया। इस प्रकार, यह अधूरा है और अध्यादेश की धारा 8 के अनुसार नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "जिला न्यायाधीश को या तो आवेदन वापस कर देना चाहिए, या उसे खारिज कर देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय रिटेल आउटलेट चलाने की अनुमति का अनुरोध खारिज कर दिया गया।"

    इसने इस बात पर भी गौर किया कि न्यायालय की अन्य समन्वय पीठ ने पहले रिटेल आउटलेट संचालित करने के लिए अपीलकर्ता की इसी तरह की प्रार्थना इस आधार पर खारिज कर दी कि चूंकि कुर्की का अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए प्रार्थना समय से पहले की है। हालांकि, 1994 के अध्यादेश की धारा 8 पर उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, न्यायालय ने समन्वय पीठ के उक्त निर्णय को ग़लत पाया।

    उक्त निवेदन में कहा गया,

    "उपरोक्त चर्चा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा आवेदन स्वयं सही प्रारूप में नहीं है और जिला जज के समक्ष सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रार्थना भी नहीं की गई, यह न्यायालय अपीलकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ धारा 8 के तहत उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्रता के साथ इस अपील का निपटान करना उचित समझता है। यदि जिला जज/विशेष जज को सुरक्षा संतोषजनक और पर्याप्त लगती है तो न्यायालय यथाशीघ्र उचित आदेश पारित करेगा।''

    केस टाइटल: गिरजा देवी तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    केस नंबर: आपराधिक अपील नंबर 13140, 2023

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