दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में जजों के खिलाफ 'निंदनीय आरोप' लगाने वाले वकील को 6 महीने जेल की सजा सुनाई

Shahadat

10 Jan 2024 2:27 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में जजों के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने वाले वकील को 6 महीने जेल की सजा सुनाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को बलात्कार पीड़िता की ओर से उसके द्वारा दायर आपराधिक अपील में हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला न्यायालयों के जजों के खिलाफ "अपमानजनक आरोप" और "निंदनीय आरोप" लगाने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाई।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शैलेंदर कौर की खंडपीठ ने वकील को तिहाड़ जेल में 6 महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

    अदालत ने कहा,

    "...आलोचनाकर्ता/प्रतिवादी ने अपील में इस न्यायालय के जजों के साथ-साथ अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करने वाले जिला न्यायालयों के खिलाफ निंदनीय, अनुचित और निराधार आरोप लगाते हुए घृणित आरोप लगाए।"

    इसमें कहा गया कि अदालत का अधिकारी होने के नाते न्यायिक दलीलों में इस तरह के बयान देना अधिक गंभीर प्रकृति का है। इस प्रकार, यह न्याय की अदालतों पर निर्भर करता है कि वह ऐसे कार्यों को सख्ती से रोकें, अन्यथा इसके खतरनाक परिणाम होंगे।

    अदालत ने कहा,

    "उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय में प्रतिवादी/अवमाननाकर्ता ने अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अदालत की अवमानना की है। तदनुसार, हम उसे दोषी मानते हैं।"

    खंडपीठ ने वकील को आपराधिक अपील में उनके द्वारा लगाए गए अवमाननापूर्ण आरोपों के संबंध में माफी मांगने का अवसर भी दिया। हालांकि, उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया।

    वकील ने कहा कि वह जजों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कायम हैं और आरोप लगाया कि वे खुले तौर पर आरोपी व्यक्तियों का पक्ष ले रहे हैं।

    अदालत ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और अवमाननाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय की राय है कि अवमाननाकर्ता को अपने आचरण और कार्यों के लिए कोई पश्चाताप नहीं है।"

    खंडपीठ ने संबंधित एसएचओ को कुछ पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया, जो वकील को उसके अनुरोधों को पूरा करने के लिए उसके घर ले जाएंगे और उसके बाद उसे तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अवमाननाकर्ता को जेल में अपनी दवाएं लेने की अनुमति दें, यानी आंखों की बूंदें और पित्ताशय में पथरी की दवा, जिसका वह नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं।"

    वकील द्वारा दायर अपील 14 जुलाई, 2022 को एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की गई। एकल न्यायाधीश ने तब नोट किया कि याचिका में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आरोप लगाए गए और वकील को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न की जाए।

    एकल न्यायाधीश ने कहा कि यद्यपि न्यायपालिका आलोचना से अछूती नहीं है, लेकिन ऐसी आलोचना जानबूझकर इसकी गरिमा और सम्मान को कम करने के लिए विकृत तथ्यों या भौतिक तथ्यों की घोर गलत बयानी पर आधारित नहीं हो सकती।

    याचिकाकर्ता के वकील: कन्हैया सिंघल और उज्वल घई और संजीव सभरवाल।

    प्रतिवादी के वकील: व्यक्तिगत रूप से।

    केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम वीरेंद्र सिंह एडवोकेट।

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