राय में बदलाव आय को कर के दायरे में मानने का औचित्य नहीं बनता: बॉम्‍बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

21 Feb 2024 6:35 PM IST

  • राय में बदलाव आय को कर के दायरे में मानने का औचित्य नहीं बनता: बॉम्‍बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मूल्यांकन को फिर से खोलना पूरी तरह से मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान पहले की राय में एओ की राय में बदलाव के आधार पर था। राय में बदलाव यह मानने का औचित्य नहीं है कि कर योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है।

    जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस डॉ नीला गोखले की पीठ ने कहा है कि मूल्यांकन आदेश में एओ ने उल्लेख किया है कि अचल संपत्ति में निवेश और संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ/आय के मुद्दे को सीमित जांच मूल्यांकन के तहत माना गया था, और इसे ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के बावजूद, मुद्दे पर कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।

    धारा 148ए(बी) के तहत नोटिस जारी करते समय जिस जानकारी पर भरोसा किया गया वह फ्लैट से संबंधित है, और इस क्रम में पूरी तरह से विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया गया है कि बेची गई संपत्ति एक अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति थी और उक्त फ्लैट के हस्तांतरण पर होने वाला लाभ एक अल्पकालिक पूंजीगत लाभ है।

    याचिकाकर्ता या निर्धारिती, एक व्यक्ति, ने कुल आय घोषित करते हुए आय का रिटर्न दाखिल किया। याचिकाकर्ता को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) के तहत जारी एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि अचल संपत्ति में निवेश, पूंजीगत लाभ या संपत्ति की बिक्री पर आय के संबंध में आय के रिटर्न को सीमित जांच के लिए चुना गया है।

    याचिकाकर्ता को उठाए गए दो मुद्दों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता को धारा 142(1) के तहत जारी एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें याचिकाकर्ता से मूल्यांकन वर्ष के दौरान बेची गई पूंजीगत संपत्तियों के संबंध में दस्तावेज और विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया।

    याचिकाकर्ता ने बेची गई संपत्ति प्राप्त प्रतिफल आदि का विवरण प्रदान किया। बाद में, याचिकाकर्ता को धारा 142(1) के तहत जारी एक और नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें उसी संपत्ति के संबंध में विवरण मांगा गया था। एक बार फिर, याचिकाकर्ता ने सभी विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराए।

    एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अचल संपत्ति में निवेश और पूंजीगत लाभ या संपत्ति की बिक्री पर आय से संबंधित मुद्दों पर और उपलब्ध सामग्री को देखते हुए मामले को सीमित जांच मूल्यांकन के लिए चुना गया था। रिकॉर्ड में, मुद्दों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मूल्यांकन आदेश में कहा गया कि धारा 143(1) के तहत आदेश के अनुसार गणना की गई आय को स्वीकार करते हुए मूल्यांकन पारित किया जाता है।

    लगभग एक साल बाद, याचिकाकर्ता को एक कम्यूनिकेशन प्राप्त हुआ जो धारा 148ए(ए) के तहत आवासीय संपत्ति की बिक्री का विवरण मांगने वाली एक जांच थी, जो जांच मूल्यांकन का विषय था। याचिकाकर्ता ने मांगे गए सभी विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराए।

    धारा 148ए(डी) के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बेची गई संपत्ति एक अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति थी और ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाला लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ है।

    कोर्ट ने कहा, “हमारे विचार में, यह राय बदलने का एक स्पष्ट मामला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा कि क्या उक्त फ्लैट के संबंध में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ हुआ था, मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान विचार का विषय था।”

    केस टाइटल: मीरा भाविन मेहता बनाम आयकर अधिकारी

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर 3246 ऑफ़ 2022


    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story