क्या मुख्यमंत्री राज्य के खिलाफ मामला चला सकते हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में एमके स्टालिन द्वारा दायर की गई सीबीआई जांच की याचिका पर सवाल उठाया

Shahadat

2 Jan 2024 5:46 PM IST

  • क्या मुख्यमंत्री राज्य के खिलाफ मामला चला सकते हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में एमके स्टालिन द्वारा दायर की गई सीबीआई जांच की याचिका पर सवाल उठाया

    मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को आश्चर्य जताया कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं राज्य के खिलाफ मामला चला सकता है।

    चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ के सामने उक्त दिलचस्प सवाल तब उठा जब तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा 2014 में दायर एक याचिका आई, जब वह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी के कोषाध्यक्ष थे।

    यह मामला जून, 2014 में चेन्नई के पोरूर के पास मौलीवक्कम में निर्माणाधीन 11 मंजिला इमारत के गिरने से संबंधित था, जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए जिनके कारण इमारत ढह गई।

    हालांकि, एसआईटी द्वारा की गई जांच में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए स्टालिन ने जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला आखिरी बार मार्च, 2017 में सूचीबद्ध किया गया। स्टालिन ने मई 2021 में सीएम कार्यालय संभाला था।

    जब आज मामला उठाया गया तो अदालत को सूचित किया गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद वकील मामले को आगे नहीं बढ़ा सके और वकील रिचर्डसन विल्सन ने वकालत में बदलाव दाखिल करने का इरादा किया। अदालत ने हालांकि पूछा कि मुख्यमंत्री राज्य के खिलाफ इस याचिका को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।

    इस मौके पर, रिचर्डसन ने बताया कि मामला 2014 में दायर किया गया, लेकिन अब जाकर उठाया गया। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि मामले को वापस लेना होगा, क्योंकि मांगी गई प्रार्थना फिलहाल खारिज हो गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह औपचारिक रूप से इस संबंध में कोई भी दलील वकालत में बदलाव दाखिल करने के बाद ही दे सकते हैं। उन्होंने इसके लिए समय मांगा।

    अदालत ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

    केस टाइटल: एमके स्टालिन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य

    केस नंबर: 2014 का WP 20702

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