पत्नी को 'भूत', 'पिशाच' कहना क्रूरता नहीं: पटना हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति की सजा को खारिज कर दिया
LiveLaw News Network
30 March 2024 2:30 AM GMT
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पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी को 'भूत' या 'पिशाच' कहना क्रूरता का कार्य नहीं है।
जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में, विशेष रूप से असफल वैवाहिक संबंधों में, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पति और पत्नी दोनों गंदी भाषा का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हालांकि, ऐसे सभी आरोप "क्रूरता" के दायरे में नहीं आते हैं। .
अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत एक पति की सजा को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
अदालत ने पति द्वारा बिहारशरीफ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नालंदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उसकी सजा के आदेश को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
शुरुआत में, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सिर्फ अपनी पत्नी को 'भूत' और 'पिशाच' कहकर पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता की। अदालत ने यह भी देखा कि यद्यपि पत्नी ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने अपने पिता को कई पत्रों के माध्यम से यातना के बारे में सूचित किया था, तथापि, मामले की सुनवाई के दौरान वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा एक भी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।
अदालत ने यह भी कहा कि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से मारुति कार की मांग की थी और ऐसी मांग पूरी न होने पर पत्नी (वास्तव में शिकायतकर्ता की बेटी) के साथ क्रूरता की गई थी। अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि पति या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे।
इसे देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत मामला दोनों पक्षों के बीच व्यक्तिगत द्वेष और मतभेद का परिणाम था। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया और पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया।
केस टाइटल: एसजी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य