कलकत्ता हाईकोर्ट ने राशन-घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

13 March 2024 4:13 PM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने राशन-घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के सार्वजनिक वितरण प्रणाली/राशन घोटाले के मामले में टीएमसी के पूर्व 'कद्दावर नेता' शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के कारण शेख चर्चा में आए थे। ईडी के अधिकारी राशन घोटाले के सिलसिले में संदेशखली में उनके आवास पर छापा मारने गए थे। हमलों की जांच तब से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा था।

    जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे राशन घोटाले में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए शेख की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

    आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे और ईडी ने उसके आवास पर छापा मारा था लेकिन कोई भी सबूत बरामद करने में विफल रहा। आगे कहा गया कि शेख के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था और सह-अभियुक्तों के बयानों के कारण ही उन पर संदेह किया जा रहा था।

    ईडी की ओर से पेश हुए डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने कहा कि शेख जांच में असहयोग कर रहे थे और उन्होंने समन का जवाब नहीं दिया था, जिसकी परिणति ईडी अधिकारियों पर हमले के रूप में हुई जब वे उनके आवास पर छापा मारने गए थे।

    तदनुसार, शेख की याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने और यह देखते हुए कि ईडी की जांच में कोई कमी नहीं थी, अग्रिम जमानत की प्रार्थना खारिज कर दी गई।

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